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UPSC परीक्षाओं के मद्देनज़र परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 लागू : DC विक्रम सिंह

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फरीदाबाद, 01 सितंबर। जिलाधीश विक्रम सिंह ने 03 सितंबर रविवार को यूपीएससी/संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं।

ज़िलाधीश ने जानकरी देते हुए बताया कि नेशनल डिफेंस अकादमी तथा नवल अकादमी की परीक्षा-2, 2023 रविवार 3 सितंबर को प्रातः 10:00 से 12:30 एवं दोपहर 02:00 से शाम 04:30 तक दो पालियों में आयोजित की जानी है। वहीं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा-2, 2023 प्रातः 9:00 बजे से 11:00 बजे तक, दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक तथा दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक तीन शिफ्टों में आयोजित की जाएंगी।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड 188 के तहत दण्डित किया जाएगा। जारी किए गए आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। 

इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। धारा- 144 के तहत आदेश दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को ध्यान में रखते हुए संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा फरीदाबाद जिला के 13 परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया जाना निर्धारित है। भीड़ परीक्षा केंद्र के आसपास जमा हो सकती है और बाधा उत्पन्न कर सकती है। 

कानूनी रूप से नियोजित किसी भी व्यक्ति को झुंझलाहट या चोट और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है। वहीं परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में सभी फोटो स्टेट मशीन और स्टेशनरी से सम्बंधित दुकानों पर यह पूर्णतया लागू होगी। उलंघना करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की सेक्शन 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

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