पलवल, 12 सितंबर। जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22 (।) और 23 (॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26 सितंबर से अगले दो सप्ताह या कार्य पूरा होने तक गांव अल्लीका में लाल डोरा एवं पुरानी आबादी क्षेत्र से और 13 सितंबर से अगले दो सप्ताह अथवा कार्य पूर्ण होने तक गांव धतीर से अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाने के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पलवल के बीडीपीओ नरेश कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
इसी प्रकार 13 सितंबर 2023 से अगले तीन सप्ताह या कार्य पूर्ण होने तक गांव आमरू से अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाने के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पृथला के बीडीपीओ प्रवीण कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता-1973 में निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित भूमि एवं उपरोक्त कार्यवाही पर किसी न्यायालय की ओर से कोई रोक/यथास्थिति आदि न हो तथा डी-मार्केशन का कार्य नियमानुसार हो और धूल नियंत्रण के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन हो। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और इस संबंध में विभिन्न सीपीसीबी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
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