पलवल, 04 अगस्त। जिलाधीश नेहा सिंह ने पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम 1914 की धारा-54 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पलवल जिला के अधिकार क्षेत्र में सभी शराब की दुकानों को सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था के हित के मद्देनजर 04 अगस्त दोपहर बाद 04 बजे से आगामी 05 अगस्त को मध्यरात्रि तक बंद रखने के आदेश पारित किए हैं।
जिलाधीश ने यह निर्णय नूहं प्रकरण के मद्देनजर लिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध धारा-188 आईपीसी के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। डीईटीसी (आबकारी) पलवल इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
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