जिलाधीश विक्रम सिंह ने सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड 188 के तहत दण्डित किया जाएगा। वहीं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) व अन्य सभी सम्बंधित विभाग इन आदेशों की पालना व आवश्यक कार्यवाही के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत जिले में 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और लाइसेंस प्राप्त हथियारों जैसे अपराध के किसी भी हथियार को ले जाने पर रोक लगाता हूं। /आग्नेयास्त्र, तलवारें, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जाली, गंडासी, चाकू और जिला फ़रीदाबाद के क्षेत्र में अन्य हथियारों (सिखों के वास्तविक धार्मिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली म्यान वाली कृपाण को छोड़कर) को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।
यह आदेश सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बल और पुलिस कर्मियों, सरकार के अधिकृत अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। एटीएम/बैंक आदि में डिलीवरी के लिए नकदी ले जाने वाली वैन और अन्य वाहनों के कर्तव्य, बैंकों के अनुचर और सुरक्षा व्यक्ति।
आकस्मिक स्थिति और समय की कमी को देखते हुए, यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है और आम जनता को संबोधित किया जा रहा है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।
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