उन्होंने बताया कि अत्यधिक फीस व बैंको के शिक्षा ऋण पर ब्याज दर के भार को कम करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम ने गत 01 अप्रैल 2007 से बैंको के माध्यम से महिलाओं/लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी देने की पहल की है। देश व विदेश में शिक्षा ग्रहण करने वाली लड़कियों/महिलाओं को इसका लाभ मिल सकता है।
यह रहेगी पात्रता
उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि बैंक की उच्च शिक्षा स्कीम के अनुसार ही ऋण मिलेगा। इसके लिए प्रत्येक हरियाणा निवासी महिला/लडक़ी ऋण की पात्र है। शिक्षा ऋण के लिए आमदनी, जाति एवं सम्प्रदाय मापदंड नही है। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की लड़कियां/महिलाएं भी ऋण की पात्र है। महिलाएं एवं लडकियां व्यवसायिक/तकनीकी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, डोक्टरल, पोस्ट डोक्टरल इत्यादि कोर्स के लिए ऋण लेने के पात्र है।
ऋण प्राप्त करने की यह होगी प्रक्रिया
उन्होंने बताया कि ऋण के लिए आवेदन पत्र संबंधित बैंक से लेकर, उसमें वर्णित सभी औपचारिकताएं पूरी करके उसी बैंक में जमा करवाना है तथा आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि जिला में महिला विकास निगम के संबंधित जिला प्रबंधक के पास देनी होगी। ऋण स्वीकृत होने के बाद बैंक स्वीकृत पत्र की एक प्रति संबंधित जिला प्रबंधक को भेजेगा।
बैंक ऋण की वितरित होने वाली हर किस्त के बाद तारीख व ऋण की राशि सहित एक प्रति जिला प्रबंधक कार्यालय में भेजेगा। उपायुक्त ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के जिला कार्यालय जोकि फरीदाबाद के सेक्टर-12 में स्थित लघु सचिवालय की छठी मंजिल पर कमरा नंबर- 609 में स्थापित है, में संपर्क कर सकते हैं अथवा दूरभाष नंबर-7015487239 पर भी जानकारी ली जा सकती है।
Post A Comment:
0 comments: