पलवल, 25 अगस्त। जिलाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22 (।) और 23 (॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 28 अगस्त 2023 को राम नगर, वार्ड नंबर-12, सैय्यद वाडा, वार्ड नंबर-28, भाटिया कॉलोनी सहित अन्य नगर परिषद पलवल की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर परिषद पलवल के कार्यकारी अभियंता सतपाल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट नेहा सिंह दंड प्रक्रिया संहिता-1973 में निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित भूमि एवं उपरोक्त कार्यवाही पर किसी न्यायालय की ओर से कोई रोक/यथास्थिति आदि न हो तथा कार्य नियमानुसार हो और धूल नियंत्रण के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन हो। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और इस संबंध में विभिन्न सीपीसीबी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
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