फरीदाबाद- आज फरीदाबाद न्यायालय में बलात्कार के अपराधी योगेश मंगला की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा नगर निगम ठेकेदार अपराधी योगेश मंगला पर भारतीय दण्ड संहिता कि धारा 376 लगाकर दस्तावेज़ पेश किये गए।
अब अपराधी पर IPC 1860 के तहत धारा 120-B, 323, 354-A, 354-C, 506 के साथ-साथ IPC कि धारा 376 और पॉक्सो एक्ट कि धारा 10 लग चुकी है। अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर फ़ैसले के लिए 2 दिन बाद की तारीख दी है I जैसे ही बलात्कार के अपराधी नगर निगम ठेकेदार योगेश मंगला को ये बात पता चली वो गिरफ़्तारी के डर से भूमिगत हो गया है।
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