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अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद MCF के ठेकेदार योगेश मंगला पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

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फरीदाबाद- बल्लबगढ़ में आज नगर निगम के ठेकेदार योगेश मंगला चर्चा का विषय बने गए हैं, कहा जा रहा है कि अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है।  आज उनकी अग्रिम जमानत भी ख़ारिज हो गई। ठेकेदार योगेश मंगला पर संगीन आरोपों में काफी समय पहले मामला दर्ज हुआ था। मंगला पर पोस्को एक्ट भी लगा था। 

उस पर आरोप है कि उन्होंने एक युवती के अश्लील/आपत्तिजनक फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल कर उसे OYO होटल में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया था।  इस मामले में महिला पुलिस ने युवती की शिकायत पर नगर निगम के ठेकेदार योगेश मंगला, उसके सगे भाई रविन्द्र मंगला और वार्ड न.-37 से भाजपा टिकट पर IPC की संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था ।

 युवती ने  शिकायत में कहा था  कि आरोपी योगेश मंगला उसके ऊपर गंदी नजर रखता था। जब भी वह उनके घर जाती थी तो वह उसे जबरदस्ती गलत तरीके से टच करता था। पीडि़ता के मुताबिक करीब 4 साल पहले जब वह बाथरूम में नहा रही थी तो किसी तरह योगेश ने उसकी कुछ फोटो ले ली। इन फोटो के आधार पर वो उसको ब्लैकमेल कर गलत तरीके से पीडि़ता का फायदा उठाने लगा। पीडि़ता के मुताबिक आरोपी ने उसे उसकी बात ना मानने पर फोटो वायरल करने की धमकी भी दी तथा फोटो के आधार पर आरोपी उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगा।

पीडि़त युवती के मुताबिक आरोपी योगेश मंगला ब्लैकमेल करते हुए गत् 16 सितंबर, 2022 को उसे बडख़ल एक OYO होटल में ले गया जहां बगैर उसकी मर्जी के आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया। साथ ही धमकी दी की यदि ये बात उसने अपने परिवार वालों को बताई तो फोटो वायरल कर दूंगा तथा उसे व उनके परिवार वालों का जान से मार दुंगा।

पीडि़ता के मुताबिक उसने अगले दिन अपने परिवार वालों को सारी बात बताई तो उनकी आरोपी व उसके परिवार वालों के साथ पंचायत हुई। पंचायत में आरोपी योगेश मंगला ने अपनी गलती मानी और लिखित में उसे एक राजीनामा लिखकर दिया कि आगे से वह उसे ब्लैकमेल और परेशान नहीं करेगा जिसकी कॉपी और वीडियो उसके पास है।

पीडि़ता ने शिकायत में आरोप लगाया कि इसके कुछ समय बाद आरोपी दोबारा से उसके घर के चक्कर लगाकर उसे परेशान करने लगा। यह बात जब उसने अपने परिवार वालों को बताई। इस पर जब उसके परिजनों ने आरोपी से बातचीत की तो आरोपी ने उनसे बद्ततीजी की। इस मामले में दोनों पक्षों के परिवारवालों की जब गत् 6 मार्च को पंचायत हुई जहां आरोपी उपरोक्त दोषीगणों रविन्द्र मंगला व महेश गोयल को लेकर आ गया और आते ही इन्होंने पीडि़ता के परिवारवालों के साथ गाली-गलौच व मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।

थाना महिला पुलिस ने इस मामले में पीडि़ता की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ 376, 354, 354A, 354C, 323, 120B व 506 जैसी IPC की संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।  इस मामले में पोस्को एक्ट भी लगा था जिसके बाद से भी योगेश मंगला की चर्चा बल्लबगढ़ में आग की तरह फ़ैल गई और अब अग्रिम जमानत खारिज होने के चर्चे हैं। अफवाह ये भी है कि योगेश मंगला पर कुछ राजनीतिक लोगों का हाथ है इस वजह से अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी और वो जमानत लेने का प्रयास करता रहा। अब कहा जा रहा है कि पुलिस उसे जल्द गिरफ्तार कर सकती है। 

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