जारी आदेशानुसार तुरंत प्रभाव से पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव-2023 के मतदान के सम्पन्न होने तक लाइसेंसी हथियार, आग्नेयास्त्र, तलवार, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाडी, जेली, चाकू जैसे (सिखों के वास्तविक धार्मिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली म्यान वाली कृपाण को छोडक़र) अपराध के हथियारों को ले जाने वाले व्यक्तियों पर पूरी तरह रोक रहेगी।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों तथा सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बल और पुलिस कर्मियों, सरकारी ड्यूटी पर अधिकृत अधिकारियों, बैंकों के अनुचर और कैश वैन और एटीएम/बैंक आदि में डिलीवरी के लिए नकदी ले जाने वाले अन्य वाहनों के सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
जिलाधीश नेहा सिंह द्वारा जारी आदेशों के तहत संबंधित पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी इन आदेशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वह लाइसेंस धारकों से सभी आग्नेयास्त्रों और अस्र-शस्र को उचित रसीद के तहत जमा करवाएंगे और इन आदेशों के प्रभावी होने तक जमा किए गए सभी आग्नेयास्त्रों की सुरक्षित हिरासत सुनिश्चित करेंगे।
इस आदेश की समाप्ति/वापसी के बाद लाइसेंस धारक अपने आग्नेयास्त्र और अस्र-शस्र संबंधित थाना प्रभारी/अधिकृत हथियार डीलरों से वापस प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत दंड का भागी होगा।
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