उक्त कैंप में बागवानी अधिकारियों द्वारा किसानों को विभागीय योजनाओं से रूबरू करवाया गया। इसके अतिरिक्त बागवानी विभाग द्वारा किसानों को योजनाओं के पम्पलेट्स भी वितरित किए गए ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ ले सके। तथा विभाग की सभी योजनाओं के बारे में किसानों को विस्तार पूर्वक अवगत कराया। इसी प्रकार से जिला फरीदाबाद के सभी गाँवों में जागरूकता कैम्प आयोजित किए जाएँगे। तथा जिला फरीदाबाद के सभी गाँवों में कैम्स माह अगस्त तक किए जाएँगे।
डॉ. रमेंश कुमार ने कहा कि किसानों से आहवान किया की किसान विभागीय योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा अपनाएँ। जिससे किसान बागवानी फसले लेकर अपनी आय बढा सकें। उन्होंने किसानों से आहवान किया की विभागीय योजना मेंरा पानी मेरी विरासत को अपनाकर धान की फसल को छोडकर बागवानी फसलें अपनाएँ जिससे पानी की बचत हो सके तथा अधिक आय प्राप्त कर सकें। खेतों में फलदार पौधे के बाग लगाने वाले किसानों को बागवानी विभाग अब ज्यादा अनुरान देगा।
अब विभाग ने किसानों को मिलने वाली अनुदान राशि को 50प्रतिशत तक कर दिया है। बाग लगाने वाले किसानों को अनुदान राशि तीन भागों में दी जाएगी। अधिक अनुदान राशि देकर सरकार का मकसद किसानों की आय व फलों के उत्पादन को बढ़ाना है। एक किसान को अधिकतम 10एकड़ बाग तक अनुदान राशि दी जा सकती है। बाग लगाने वाले किसानों को चार श्रेणियों में अलग-2 मिलेगी अनुदान राशिः- पहली श्रेणी में एक एकड़ में छः सात मीटर की दूरी पर 95 पौध लगाए जाएँगे। इसमें अमरूद, बेर, नींबू, मौसमी के पौधे हो सकते है।
इसमें जो किसान धान की फसल की जगह बाग लगायेंगें उन्हें 32500/- रूपये प्रति एकड़ व जो किसान सामान्य जगह पर बाग लगायेंगें उन्हें 25500/- रूपये प्रति एकड़ अनुदान राशि विभाग द्वारा दी जाएगी। पहले साल जो किसान धान की फसल की जगह बाग लगाएँगे उन्हें 19500/- रूपये व सामन्य जगह पर बाग लगाने वाले किसानों को 12500 रूपये दिये जाएँगे। दूसरे व तीसरे साल 6500-6500/- रूपये विभाग द्वारा किसान को मोहिया कराये जाएँगे। दूसरी श्रेणी में छह-छह मीटर पर एक एकड़ में 110 या इससे ज्यादा पौधे अमरूद, निम्बू आदि के फलदार पौधे लगेंगे।
इसमें जो किसान धान की फसल की जगह बाग लगायेंगें उन्हें 50000/- रू0 प्रति एकड़ व जो किसान सामान्य जगह पर बाग जगायेंगें उन्हें 43000/- रू0 प्रति प्रति एकढ के हिसाब से विभाग द्वारा अनुदान राशि दी जाने का प्रवाधान है। पहले वर्ष किसान को धान की फसल की जगह बाग लगाने वाले पर 30000/-रू0 व सानान्य जगह पर बाग लगाने पर 23000/- रू0 दिये जाएगें।
दूसरे व तीसरे साल 10-10हजार रू0 प्रति एकड़ किसानों को मिलेंगे। चैथी श्रेणी में 8-8 मीटर दूरी पर टिश्यू कल्चर खजूर के बाग लगाने पर 1लाख 40हजार रू0 किसान को दिये जाने का प्रवाधान किया गया है। पहले साल किसान को 84000/- रू0, दूसरे व तीसरे साल किसान को 28-28 हजार रू किसान को अनुदान राशि के रूप में दिया जाएगा।
जगरूकता कैम्प में जिला उद्यान अधिकारी कर्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारीयों ने विभाग की मुख्य योजनाओं के बार में किसानों को विस्तार से जानकारी दी जिनका ब्यौरा इस प्रकार से हैः- ब्ब्क्च् (फसल कलस्टर विकास प्रोग्राम) योजना के अंतर्गत सब्जी उत्पादन पर 15000/-एकड़, मल्चिंग 6400/-रूपये एकड़, प्लास्टिक टनल पर रूपये 14.50प्रति वर्ग मीटर (कवर्ड क्षेत्र के आधार पर) , बांस स्टैकिंग पर 31250/-रूपये प्रति एकड़, आयरन स्टैकिंग पर 70500/-रूपये प्रति एकड़, अनुदान बागवानी विभाग द्वारा किसानों को दिया जाता है। पैक हाउस पर 165000/-रूपये प्रति इकाई, कम लागत प्याज भंडारण पर 87500/-रूपये प्रति इकाई, नेट हाउस (Flat Shape पर 370/-sqm, नेट हाउस (केबल प्रलीन) पर 305.5/-sqm, मधुमक्खी पालन पर 85% राशि दी जाती है।
इसके अतिरिक्त GAP ( अच्छी कृषि पद्धतिया स्कीम) के अंतर्गत Solar LED Trap पर 3000/- प्रति इकाई, फिरोमोन ट्रैप पर 18/-प्रति ट्रैप, और SCSP योजना में अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों के लिए मशरूम उत्पादन पर 25500/-रूपये प्रति 100 ट्रै, बांस स्टैकिंग पर 53125/-रूपये प्रति एकड़, आयरन स्टैकिंग पर 119850/-रूपये प्रति एकड़ अनुदान राशि दी जाती है। जिला बागवानी विभाग फरीदाबाद द्वारा वर्ष 2022-23 में किसानो के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना व भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत 21 फसले शामिल की गई है जिसमें 14 सब्जियां (टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, बन्दगोभी, गाजर, मटर, मिर्च, शिमला मिर्च, भिन्डी, घीया, करेला, बैगन, मूली), 2 मसाला फसलें (हल्दी, लहसुन) व 5 फलदार फसलें (सिट्रस, अमरुद, बेर, आम, लीची) हैं। ओलावृष्टि, जलभराव, आगजनी आदि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में नुकसान होने पर सब्जी में 750 रुपये प्रीमियम भरने पर किसान को (0-50)% नुकसान पर 15000 रुपये, (50-75)% नुकसान पर 22500 रुपये, (75-100)% नुकसान होने पर 30000 रुपये अनुदान राशि दी जाती है। फलों में 1000 रुपये प्रीमियम भरने पर किसान को (0-50)% नुकसान पर 20000 रुपये, (50-75)% नुकसान पर 30000 रुपये, (75-100)% नुकसान होने पर 40000 रुपये अनुदान राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना व मेंरी फसल मेंरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
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