एडीसी डा. आनंद शर्मा ने बताया कि इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2019 से 2021 तक के डिस्कॉम के विद्युत ट्यूबवैल कनेक्शन आवेदकों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता मिकाडा के सोलर पंप के आवेदकों को दी जाएगी और इसके बाद स्वीकृत के आधार पर शेष लक्षित आवेदकों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार किया जाएगा।
चयनित लाभार्थी मूल्य निर्धारण के उपरांत पीएम कुसुम पोर्टल www.pmkusum.hareda.gov.in पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना किसानों को उनके पंजीकृत मोबाईल नंबर पर प्राप्त होगी। जानकारी देते हुए एडीसी डा. आनंद शर्मा ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 3 एच.पी., 7.5 एच.पी. व 10 एच.पी. के पूरे हरियाणा में सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे।
सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे- टपका सिंचाई या फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हो और अपने खेत में जमीनी पाईप लाइन दबाकर सिंचाई करते हो।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल www.saralharyana.gov.in पर ही किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के समय परिवार पहचान-पत्र के साथ मोबाईल लिंक होना चाहिए। कृषि भूमि की जमाबंदी या फर्द तथा घोषणा पत्र प्रार्थी के पास अवश्य होना चाहिए।
सोलर पंप की संपूर्ण तकनीकी विशिष्टताओं की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट https://hareda.gov.in या एमएनआरईकी वेबसाईट mnre.gov.in पर विजिट किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कुशलीपुर में लघु सचिवालय के प्रथम तल पर स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कमरा नंबर-106 व 104 में संपर्क कर सकते हैं।
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