पलवल, 17 मई। जिलाधीश नेहा सिंह ने बताया कि 17 मई से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक (एमडीयू रोहतक) की यूजी व पीजी परीक्षा मई-2023 कर आयोजन विभिन्न दो सत्रों क्रमश: प्रातकालीन सत्र में सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा सायंकालीन सत्र में दोपहर बाद 02 बजे से 05 बजे तक करवाया जा रहा है।
जिलाधीश नेहा सिंह ने एमडीयू की यूजी व पीजी परीक्षा मई-2023 परिक्षाओं को सुचारू निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से सम्पन्न करवाने के दृष्टिगत जिला क्षेत्र में स्थापित परीक्षा केद्रों पर आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 लागू कर दी है। जिलाधीश ने आदेश जारी कर जिला में स्थापित किए गए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों के मुक्त आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया दिया है।
जिलाधीश नेहा सिंह द्वारा जारी आदेशों के तहत जिला में स्थापित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों के मुक्त आवागमन, फोटोस्टेट मशीनों, जेरॉक्स मशीनों, फैक्स मशीनों, डुप्लीकेटिंग मशीनों और अन्य संचारण गतिविधियों के संचालन और आग्नेयास्त्रों, तलवारों, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाडी, जेली, चाकू जैसे अपराध के हथियारों को ले जाने वाले पांच या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर पूरी तरह रोक रहेगी।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों तथा सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति इन आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत दंड का भागी होगा।
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