पलवल, 03 अप्रैल। जिलाधीश हितेश कुमार ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-22(।) और 23(॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खरीद प्रक्रिया पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से अन्य राज्यों से गेहूं और सरसों की ढुलाई की स्थिति से निपटने के लिए नाकों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से विभिन्न अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार रहीमपुर यूपी बॉर्डर पर लगाए गए नाके के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम चांहदट के उपमंडल अभियंता अतुल रंगा, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग पलवल के उपमंडल अभियंता सुभाषचंद्र व जनस्वास्थ्य एवं अभियांतत्रिकी विभाग डिवीजन-2 पलवल के उपमंडल अभियंता रतनपाल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार बागपुर माला सिंह फार्म यूपी बॉर्डर नाके के लिए पंचायती राज बडौली के उपमंडल अधिकारी अर्शद अली व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम पलवल के उपमंडल अभियंता जोगिंद्र कौशिक को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
इसी क्रम में करमन बॉर्डर, विजयगढ और उमराला उजीना ड्रेन तथा गढीपट्टïी यूपी बॉर्डर नाके के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम होडल के उपमंडल अभियंता रविंद्र कुमार, आगरा नहर होडल के उपमंडल अभियंता लखन सिंह, पलवल के वन अधिकारी रमन कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
माहौली रोड टी प्वाइंट और ऐंच मोड, भिडूकी यूपी बॉर्डर नाके के लिए हरियाण विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के ऐई देवी सिंह व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड हसनपुर के उपमंडल अभियंता प्रवीण कुमार सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
जिलाधीश ने नियुक्त किए गए सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को अन्य प्रदेशों सेे आने वाले अनाज की आवक को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता-1973 में निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा एसडीएम पलवल व होडल अपने-अपने क्षेत्रों के ओवरआल इंचार्ज रहेंगे।
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