पलवल, 15 मार्च। जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22(।)और 23(॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 24 मार्च 2023 को गांव मांदकोल में आबादी क्षेत्र के बाहर अवैध कब्जा हटाने के सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी पलवल के निर्णय के दृष्टिïगत इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पृथला के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रवीण कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता-1973 में निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा।
संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित जमीन तथा इस कार्यवाही पर किसी न्यायालय की ओर से कोई रोक/यथास्थिति आदि न हो तथा कार्य नियमानुसार होना चाहिए।
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