इसके लिए हरियाणा विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार के कानून मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रंखला में लोगों को कला और संस्कृति की अमिट छाप के जरिए कानूनी रूप से भी जागरूक किया जा रहा है। वहीं इस कार्य के लिए प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए और पंपलेट व किताबों के वितरण करके भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन वाईएस राठौर और डीसी विक्रम सिंह के कुशल मार्गदर्शन में लोगों को जागरुक करने का कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा आपसी तालमेल करके चलाया जा रहा है।
सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुकिर्ती गोयल एवं पलवल जिला के सीजीएम कम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुनाल गर्ग के मार्गदर्शन में विभिन्न देशों, प्रदेशों के बुजुर्गों, युवाओं महिलाओं को सास्कृतिक कार्यक्रमों और कला के जरिए जागरूक किया जा रहा है।
बता दें कि 36वें अन्तर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में दुकान नंबर 826 व 827 में एक छोटी सी चौपाल का रूप देकर लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए और निजी काउंस्लिंग के साथ कानूनी रूप से जागरूक किया जा रहा है।
इसी कड़ी में आज मेले के दूसरे दिन शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्टॉल पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस राजेश भारद्वाज की अध्यक्षता में कला और कल्चर के कार्यक्रमों के जरिए लोगों को कानूनी रूप से जागरूक किया गया।
वहीं शिक्षा विभाग के राजकीय गल्र्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्लभगढ़ की छात्राओं द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और उनके कानूनी अधिकारों बारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर लोगों को जागरूक किया।
राधा-कृष्ण आइडियल पब्लिक स्कूल अगवानपुर के विद्यार्थियों द्वारा नशा मुक्ति का नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करके उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने के लिए और नशे के विरोध के लिए बनाए गए कानूनों और उनके अधिकारों बारे भी जागरूक किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुकिर्ती गोयल ने बताया कि 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्टॉल का मुख्य थीम मध्यस्थता है, ताकि मध्यस्ता करके अधिक से अधिक लोगों को कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जा सके।
उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ताओं द्वारा लोगों को गिरफ्तारी से पूर्व और गिरफ्तारी के बाद की कानूनी सलाह निशुल्क में दी जाती है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क में कानूनी सलाह व सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी निशुल्क में दी जा रही है।
इसके अलावा कानूनी सहायता बुकलेट और पंपलेट दिए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के साथ संयुक्त रूप से सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को आईसीडीएस के जरिए जागरूक किया जा रहा है।
इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी वर्कर तथा स्वास्थ्य विभाग की एएनएम व आशा वर्कर आपस में तालमेल करके लोगों को सरकार की विभिन्न स्कीमों बारे में मुख्य रूप से पोषक आहार, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटी के जन्म पर कुआं पूजन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में बेटी के जन्म को बेटे के जन्म के रूप में मनाने सहित अन्य तमाम पहलुओं पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।
स्टॉल पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता, रचना गोयल, आशा अरोड़ा, विनोद महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला संयोजक, शिक्षा विभाग के अधिकारी भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं।
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