Faridabad Assembly

Palwal Assembly

Faridabad Info

CBSE परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में धारा-144 लागू : जिलाधीश नेहा सिंह

DC-NEHA-SINGH-PALWAL
हमें ख़बरें Email: psrajput75@gmail. WhatsApp: 9810788060 पर भेजें (Pushpendra Singh Rajput)


पलवल, 22 फरवरी। जिलाधीश नेहा सिंह ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आगामी 05 अप्रैल 2023 तक आयोजित करवाई जा रही दसवीं तथा बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए जिला क्षेत्र में स्थापित किए गए परीक्षा केन्द्र पर परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 मीटर के दायरे में आपराधिक प्रक्रिया-1973 की धारा-144 लागू कर दी है।

जिलाधीश ने परीक्षा केद्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों का आवागमन तथा फोटो स्टेट मशीनों का प्रयोग भी निषेध कर दिया है।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार जिला में स्थापित किए गए परीक्षा केंदों पर सीबीएसई की 10वीं व 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्र के आस-पास 200 मीटर के दायरे में आपराधिक प्रक्रिया-1973 के तहत धारा-144 लागू कर दी है।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मियों पर लागू नही होंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

फेसबुक, WhatsApp, ट्विटर पर शेयर करें

Palwal News

Post A Comment:

0 comments: