सूचीबद्धता तीन वर्ष के लिए होगी और उसमें निम्नलिखित पार्टियां/कलाकार दिए गए भुगतान दर अनुसार सूचीबद्ध किए जाएंगे। पहली श्रेणी में ड्रामा यूनिटें जिसमें लोक नाटक पार्टियों नाटक-संगीत इत्यादि शामिल हैं। इस श्रेणी की पार्टी में 10 से 15 कलाकार होंगे जिनको 5510 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
दूसरी श्रेणी में सांस्कृतिक मण्डलियां जिसमें सामूहिक कार्यक्रम जिसमें संगीत, लोक नृत्य तथा अन्य विविध कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं। इस श्रेणी की पार्टी में 10 से 15 कलाकार होंगे जिनको 5510 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। तीसरी श्रेणी में लोक कलाकार मण्डली/पार्टी जिसमें भजन पार्टी, परम्परागत लोक गायन पार्टी/आलहा/ जंगम और कठपुतली पार्टी इत्यादि शामिल हैं।
इस श्रेणी की पार्टी में 3 से 5 कलाकार होंगे जिनको 1378 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। चौथी श्रेणी में एकल कलाकार जिसमें नाटक कलाकार, लोक गायन तथा संगीतकार, तबला वादक, ढोलक वादक, हारमोनियम वादक, बेंजू वादक, बीन वादक, बांसुरी वादक तथा कलारनैट वादक इत्यादि शामिल हैं। एकल कलाकार को 458 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त दरों में एक वर्ष बाद 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि की जाएगी।
जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राकेश गौतम ने आगे बताया कि जो पार्टी/मण्डली/कलाकार अपने कार्य में दक्ष हों और वह विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते/करती हों, ऐसी पार्टियाँ / मण्डली या कलाकार अपना आवेदन सम्बन्धित जिला में स्थित जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी कार्यालय में 9 फरवरी, 2023 तक जमा करवा सकते हैं।
सूचीबद्धता की शर्तें एवं आवेदन फार्म का प्रारुप सम्बन्धित जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। शर्तों एवं आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाइट prharyana.gov.in/en से भी प्राप्त किया जा सकता है।
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