इसके लिए डीजल चालित ऑटो रिक्शा पर विनियम 01.01.2023 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल सीएनजी/इलेक्ट्रिक ऑटो का पंजीकरण किया जा रहा है।
डीसी विक्रम सिंह ने आगे कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 12 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में चलने वाले ऑटो रिक्शा से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निर्देश दिया था कि एनसीआर में केवल सीएनजी/इलेक्ट्रिक ऑटो का नया पंजीकरण 1.7.10 से प्रभावी होगा और 01.01.2023 से हरियाणा सरकार व्यापक रूप से योजना बनाएगी और डीजल को पूरी तरह से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना सुनिश्चित करेंगी।
डीसी विक्रम ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार फरीदाबाद जिला में 31.12.2024 तक नवीनतम नियमों को पूरा करना सुनिश्चित किया जाएगा।राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी 70 और आस-पास के क्षेत्र अधिनियम 2021, ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया है।
आरटीए सचिव जितेन्द्र गहलोत ने कहा कि इन नियमों की पालना करने के लिए एनसीआर तेजी से मोटराइजेशन की चपेट में है और एनसीआर में जनसंख्या वृद्धि और मानवजनित गतिविधियों में वृद्धि को देखते हुए, वाहनों के यातायात और गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एनसीआर क्षेत्र में वाहनों से उत्सर्जन ऑटो रिक्शा परिवहन का एक पसंदीदा किफायती तरीका है, ये पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन के प्रमुख योगदानकर्ता भी हैं।
इसलिए एनसीआर में चलने वाले सभी ऑटो रिक्शा के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नियमों के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों का पालन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार फरीदाबाद में वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक जनवरी,2023 से डीजल ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
Post A Comment:
0 comments: