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क्लर्क परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू : DC विक्रम

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फरीदाबाद,। जिलाधीश विक्रम ने 22, 23 और 24 नवंबर को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न न्यायालयों में क्लर्क पदों के लिए कम्प्यूटर बेसिक कोर्सिस परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। जिला में ये परीक्षाएं बाटा मेट्रो स्टेशन के पास अडानी गैस के नजदीक आयोजित होंगी। ये परीक्षाएं 22, 23 व 24 नवंबर को प्रातः कालीन 07:00 से सायं कालीन 07:00 बजे तक आयोजित होंगी।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड 188 के तहत दण्डित किया जाएगा। जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता। 

उन्होंने जारी किए गए आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्कठा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी।

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