फरीदाबाद, 06 अक्तूबर । डीसी विक्रम ने कहा कि जिला में सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली के बकाया बिलों के भुगतान के लिए ब्याज माफी योजना शुरू की है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी श्रेणियों के चालू व कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए है।
डीसी विक्रम ने आगे कहा कि इस योजना का लाभ वे बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता उठा सकते है, जो 31 दिसंबर 2021को डिफाल्टर थे तथा अब तक भी डिफाल्टर है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की यह ब्याज माफी योजना आगामी 30 नवम्बर 2022 तक लागू रहेगी।
उपायुक्त विक्रम ने बताया कि योजना व्यक्तिगत घरेलू शहरी तथा ग्रामीण कृषि उपभोक्ता और सरकारी, ग्राम पंचायत तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए है। योजना के तहत एकमुश्त भुगतान करने पर पूर्ण अधिभार/ ब्याज राशि को फ्रीज कर दिया जाएगा तथा इसके अलावा 5 प्रतिशत अलग से छूट दी जायेगी। एकमुश्त जमा करने में असमर्थ उपभोक्ता तीन किश्तों में बकाया राशी जमा करवा सकते है व लगातार 6 आगामी बिलों के भुगतान पर फ्रीज़ की गई ब्याज माफी को माफ कर दिया जाएगा अन्यथा ब्याज राशि को दोबारा बिल में जोड़ दिया जायेगा।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की कार्यकारी अभियंता जितेन्द्र ढुल ने बताया कि बिजली वितरण निगम ने इस योजना के तहत अन्य सभी श्रेणियों के लिए प्रचलित 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज की बजाए 11 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब ब्याज लिया जाएगा। बाकी ब्याज की राशि को फ्रीज कर दिया जायेगा। फ्रीज की गई राशि आगामी लगातार 6 बिलों के भुगतान पर पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी। गलत बिलिंग के मामले में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार ठीक किया जाएगा। इस योजना के तहत ऐसे मामले कवर नहीं होंगे, जो वर्तमान में किसी न्यायिक फोरम में बिलिंग विवादों के कारण विचाराधीन है। यदि उपभोक्ता अपने मामले को न्यायिक फोरम से वापिस ले लेता है, तो वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा।
कार्यकारी अभियंता जितेन्द्र ढूल ने आगे बताया कि काटे हुए कनैक्शन के उपभोक्ता एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशी की पहली किश्त के भुगतान पर आरसीओ शुल्क लागू होने के बाद पुन: कनैक्शन किया जाएगा। बशर्तें एपी को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए 6 महीनों के भीतर डिस्कनेक्शन प्रभावी हो गया हो और कृषि उपभोक्ता का कनैक्शन 2 वर्ष से अधिक समय से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। छह माह/2 वर्ष से अधिक समय से कटे हुए कनैक्शन के मामले में आवेदक को नया उपभोक्ता माना जायेगा। उन्होंने आगे बताया कि ब्याज माफी योजना के लिए अपने नजदीकी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम सब डिविजनल अभियंता अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
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