फरीदाबाद, 31 अक्टूबर। उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश अनुसार मंडल रोजगार कार्यालय फरीदाबाद में पंजीकृत 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट बेरोजगार प्रार्थी जिनके 31.10.2022 तक 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, वे बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतु आगामी 30 नवम्बर तक आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन की शर्तें निम्न प्रकार से हैं:-
1. आवेदक के पास सम्बन्धित जिले का रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
2. आवेदक का 01 नवम्बर 2021 को 03 वर्ष पुराना पंजीकरण होना चाहिए।
3. यदि आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता को अपडेट किया गया हो तो उसे 01 नवम्बर 2021 को 03 वर्ष पूर्ण होने चाहिए।
4. आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए।
5. आवेदक के रिहायशी व कमर्शियल संपत्ति की कीमत 10 लाख से अधिक न हो अथवा कृषि भूमि 02 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6. आवेदक की योग्यता 12वीं अथवा 10वीं के पश्चात् दो वर्षीय कोर्स, स्नातक तथा स्नातकोत्तर पास होना चाहिए।
7. वर्तमान में प्रार्थी विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी /अप्रेन्टिस न हो।
8. शादी शुदा महिला के केस में परिवार में उसके ससुराल का परिवार शामिल किया जायेगा न कि माता-पिता व भाई बहन।
उपायुक्त ने बताया कि उपरोक्त से सम्बंधित किसी भी जानकारी हेतु मंडल रोजगार कार्यालय फरीदाबाद से दूरभाष नंबर 0129-2299958 पर संपर्क कर सकते हैं।
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