फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा के एयरफोर्स 100 मीटर के दायरे पर भू संपत्तियों की रजिस्ट्री एंव बिजली के मीटरों पर रोक लगा रखी थी, जिसका मामला विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे पर भू संपत्तियों की रजिस्ट्री पर लगे रोक का प्रश्न उठाया था। जिस पर विधायक नीरज शर्मा द्वारा उप मुख्यमंत्री को बताया गया था कि न्यायालय द्वारा सिर्फ अवैध निर्माण पर रोक लगाई हुई है। इस क्षेत्र में प्लाट व भवनों की रजिस्ट्री व बिजली के मीटर पर कोई रोक नहीं है।
हालांकि रक्षा मंत्रालय ने डबुआ एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों की मांग पर इस दायरे में मूलभूत सुविधाओं की मरम्मत की छूट दी हुई है। नीरज के कथन के अनुसार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 100 मीटर क्षेत्र के दायरे निर्माण कार्य नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि विधायक नीरज शर्मा ने इस क्षेत्र में रजिस्ट्री की बाबत संज्ञान कराया है। इसलिए सरकार की तरफ से 24 घंटे में विषयांकित जांच के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में भी भू संपत्तियों की रजिस्ट्री हो सके। जिस उपरांत सरकार ने दिनंाक 17 मार्च 2022 को पत्र जारी करके भू संपत्तियों की रजिस्ट्री पर से रौक हटा दी थी।
इसके बाद 100 मीटर में भूमि की रजिस्ट्री शुरू होते ही बिजली के नए मीटर लगने शुरू हो गए हैं। जिसको लेकर विधायक नीरज शर्मा ने बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास को 21 अप्रैल 2022 को पत्र लिखकर पूरे मामले के बारे में अवगत कराया था। इसके बाद उन्होंने फिर से एक पत्र लिखकर और 17 मई 2022 को व्यक्तिगत रूप से पीके दास से मिलकर पूरे मामले पर उनको अवगत कराया जिस पर उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द 2 से 3 दिन में नए बिजली के कनेक्शन लगने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उपायुक्त फरीदाबाद ने अपने पत्र क्रमशःस्था-8-2015 दिनांक 05-01-2015 के द्वारा 100 मीटर में बिजली के नये कनेक्शन देने पर रोक लगा रखी थी। उस लेटर को वापस ले लिया जाएगा
ऐसा ही मामला गुरूग्राम का है जंहा अभी तक एयरफोस के दायरे में ना तो भूमि की रजिस्ट्री हो रही है ना ही बिजली के नए मीटर लग रहे है इसको लेकर विधायक नीरज शर्मा दिनांक 3 अक्टूबर 2022 को गुरूग्राम के उपायुक्त निशांत यादव से मुलाकल कर मामले के दस्तावेज उपलब्ध करवाए ताकि एयरफोर्स के दायरे पर लगी पंबादी से रोक हट सके।
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