हरियाणा: पलवल में हाल ही में दो महिला आरोपियों द्वारा सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ पोस्ट अपलोड करने के आरोप में आईटी एक्ट, शस्त्र अधिनियम एवं आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला किया जा चुका है दर्ज, साथ ही दोनों महिला आरोपी भी की जा चुकी है गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक पलवल राजेश दुग्गल आईपीएस ने निर्देश दिए हैं कि आमतौर पर एक दूसरे के देखा देखी कई युवा हथियार लेकर उसे लहराते हुए अलग-अलग पोज में फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं जिससे समाज में बहुत गलत संदेश जाता है तथा समाज में अपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार का गैर कानूनी कार्य करने में जिस व्यक्ति का हथियार होता है और जो फोटो अपलोड करता है वह दोनों ही दोषी होंगे। अधिकतर मामले हर्ष फायरिंग से जुड़े होते हैं जो कि गैर कानूनी है।
हर्ष फायरिंग करने वालों के विरुद्ध पलवल पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर पलवल पुलिस की पैनी नजर है। उन्होंने हर्ष फायरिंग बारे उदाहरण देते हुए बतलाया कि अभी हाल ही में दिनांक 22 सितंबर 2022 को दो महिला आरोपी ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियार लहरा कर एवं हवाई फायर कर पोस्ट अपलोड की है इस संबंध में दोनों महिला आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम थाना पलवल में आईटी एक्ट, आर्म्स एक्ट एवं आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया साथ ही दोनों महिला आरोपियों को मामले में त्वरित गिरफ्तार किया गया।
पुलिस अधीक्षक महोदय ने आम जनता को जागरूक करते हुए निर्देश दिए कि कोई भी लाइसेंस शुदा हथियार धारक अपने हथियारों को किसी भी अन्य व्यक्ति को न सौपे तथा किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता । यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हथियार का लाइसेंस रद्द किया जाएगा । यह एक बहुत ही गलत प्रवृत्ति है इससे युवा वर्ग भ्रमित होकर पथभ्रष्ट होने की संभावना बनी रहती है ।
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