23 सितम्बर 2022- न् पुलिस अधीक्षक जयबीर सिंह राठी (ह.पु.से.) एस.टी.एफ. गुरूग्राम, वरूण कुमार HPS उप पुलिस अधिक्षक गुरूग्राम के दिशा-निर्देशानुसार मे उप निरीक्षक राम निवास इंचार्ज एस.टी.एफ यूनिट गुरूग्राम की टीम ने स्पेशल टास्क फोर्स (S.T.F.) हरियाणा द्वारा उच्च अधिकारियों के दिशा-निर्देशानुसार वांछित अपराधियों पर कार्यवाही करते हुए एसटीएफ यूनिट गुरुग्राम की टीम ने दिनांक 22-09-2022 को बहुचर्चित हत्या कांड सुखबीर चेयरमैन उर्फ सुखी के मुख्य आरोपी सुखबीर चेयरमैन के साले चमन उर्फ पवन पुत्र बीर सिह निवासी मकान न0 390 गांव बादशाहपुर थाना बादशाहपुर जिला गुरूग्राम को गिरफ्तार किया गया ,
प्रारम्भिक पूछताछ मे आरोपी उपरोक्त ने बतलाया कि वर्ष 2008 मे मृतक सुखबीर चेयरमैन ने आरोपी चमन की बहन पुष्पा से लव मैरिज कर ली थी जिस कारण आरोपी चमन सुखबीर चेयरमैन से रंजीश रखता था सुखबीर चेयरमैन को मारने की रंजीश को लेकर आरोपी चमन वर्ष 2010/11 मे गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला के सम्पर्क मे आया जो पपला की गैग के लिए काम करने लगा आरोपी चमन ने पपला के विरोधी गैंगस्टर सुरेन्द्र उर्फ चीकू को मारने की साजिश वर्ष 2015 मे रची थी लेकिन कामयाब नही हुये इसके बाद विक्रम उर्फ पपला बहरोड राजस्थान मे पकडा गया था जो आरोपी चमन ने अपने साथी के साथ मिलकर गैगस्टर विकर्म पपला को थाने मे गोली बारी करके छुडवा लिया था इसके अलावा भी आरोपी चमन पर कई अभियोग दर्ज है।
सुखबीर चेयरमैन की मौत की साजिश आरोपी चमन ने गैगस्टर पपला व अन्य साथियो के साथ मिलकर रची जो गैग मैम्बरो द्वारा करिब 12/13 रैकी करने उपरान्त दिनाक 01-09-2022 को आरोपी चमन ने अपने साथियो के साथ मिलकर अग्रवाल धर्मशाल के पास रैमन्ड शोरूम गुरूग्राम के अन्दर चमन, राहुल, अंकुल, दीपक व योगेश उर्फ सीलू ने करीब 14/15 गोलीया मारकर सुखबीर उर्फ सुखी चेयरमैन की थी ।
आरोपी पर दर्ज अभियोग का विवरण-
1) वर्ष 2010/11 मे लडाई झगडा थाना बादशाहपुर
2) अभियोग संख्या 347 दिनाक 20.08.2014 धारा 323, 324, 427, 341, 506 IPC थाना बादशाहपुर जिला गुरूग्राम।
3) वर्ष 2015 मे 302, 120बी IPC थाना नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ
4) अभियोग संख्या 15 दिनाक 07.01.2015 धारा 323, 384 IPC थाना बादशाहपुर जिला गुरूग्राम।
5) वर्ष 2016 मे आर्मस एक्ट थाना सोहना जिला गुरूग्राम
6) वर्ष 2019 मे एक्सीडेन्ट व झगडे का केस थाना बादशाहपुर
7) वर्ष 2019 मे गंगैस्टर सुरेन्द्र उर्फ चीकू को मारने की साजिश थाना चौपांकी राजस्थान
8) अभियोग संख्या 741/19 147, 148, 149, 332, 353, 307, 224, 225, 452 IPC & 4 PDPP ACT & 7/27 A.ACT थाना बहरोड जिला अलवर राजस्थान।
9) अभियोग संख्या 216 दिनाक 01.09.2022 धारा 302,120बी IPC व शस्त्र अधिनियम थाना सिविल लाईन जिला गुरूग्राम।
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