Faridabad- एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने बताया की विधायक बनने के बाद वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री जी ने प्री बजट सेशन बुलाया था जिसपर उनके द्धारा सभी विधायको से सुझाव मांगे गए थे, जिसपर विधायक नीरज शर्मा द्धारा सुझाव दिया गया था की सीवर के ढक्कनों को समय रहते नही बदला जाता, जिसके कारण लगातार हादसे हो रहे है। विधानसभा सत्र मार्च 2020 में मुख्यमंत्री द्धारा विधायक नीरज शर्मा का नाम लेकर कहा गया था कि सीवर के ढक्कनों को राईट टूँ सर्विस के तहत लिया जा रहा है और यह सुझाव नीरज शर्मा का था। इसके साथ ही विधायक जी का कहना था की मुख्यमंत्री जी ने सीवर के ढक्कनों को राईट टूँ सर्विस लेने के लिए विधानसभा में तो कह दिया लेकिन बाद में पता चला की राईट टूँ सर्विस कमीशन के चौयरमैन ही नही है। वर्ष 2021 के विधानसभा बजट सैशन में विधायक नीरज शर्मा द्धारा सदन में आवाज उठाई गई की मुख्यमंत्री जी अपने सीवर के ढक्कनों को राईट टूँ सर्विस में लेने के लिए कहा था लेकिन राईट टूँ सर्विस का गठन तो कर दीजीएं। इसके पश्चात राईट टूँ सर्विस कमीशन का गठन हुआ और श्री टीसी गुप्ता जी को इसका चौयरमैन नियुक्ति किया गया लेकिन उसके बावजूद सीवर के ढक्कनों को राईट टूँ सर्विस के तहत नही बदला जा रहा है। यही कारण था की 10 अप्रैल को सै-56 में सीवर के खुले ढक्कन के कारण 24 वार्षिय बैक कर्मी की मुत्यु हो गई और दिनंाक 14 अप्रैल को बडखल विधानसभा क्षेत्र मे एक बच्चा सीवर के खुले मैनहोल मे गिर गया यह तो भगवान का शुक्र है की वह बच गया।
विधायक नीरज शर्मा ने बताया की उनके द्धारा दिनांक 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री महोदय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, मुख्य सचिव, चौयरमैन, राईट टूँ सर्विस कमीशन एंव प्रधान सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग को पत्र लिखा था कि भविष्य में किसी और माँ के लाल की मृत्यु ना हो इसके लिए शीध्र अति शीध्र सीवरेज के ढक्कनों को राईट टू सर्विस एक्ट में शामिल कर इसको कियान्वन किया जाए। जिसपर अब चौयरमैन, राईट टूँ सर्विस कमीशन से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है की सीवर कवर की सेवा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्धारा हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत अधिसूचना के लिए 2 कार्य दिवसों की समय सीमंा के साथ प्रस्तावित की जा चुकी है। प्रस्ताव को हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्धारा स्वीकार कर लिया गया है और जैसे ही मुख्य सचिव कार्यालय हरियाणा इसे मजंूरी देता है सेवा अधिसूचित हो जाएगा।
विधायक नीरज शर्मा ने बताया की आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई मुख्य सचिव ने 16 अगस्त 2022 करे इसकी अधिसूचना जारी कर दी है अब अगर 2 कार्यदिवसों में सीवर के ढक्कनों को नही बदला जाता तो सम्बन्धित अधिकारी को इसकी सजा मिलेंगी। इससे अब पूर्ण हरियाणा को लाभ होगा।
इसके अतिरिक्त विधायक नीरज शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने जो गजट नोटिफिकेशन दिनंाक 16 अगस्त को जारी की है उसमंे 42 सेंवाओ को शामिल किया गया है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र-14 दिन, जल आपूर्ति एंव मलवहन कनैक्शन-07 दिन, सम्पतिंयो में हस्तातंरण विलेख जारी करना-15, व्यवसाय अनुज्ञप्ति जारी करना-15 दिन, व्यवसाय अनुज्ञप्ति नवीनकरण-12 दिन, गलियों सडको/हरित पटिट्यों/खुले मैदानों से ठोस अपशिष्ट हटाना-02 दिन, स्ट्रीट लाईटस को बदलना-10 दिन, जल रिसाव/मलजल बद/ओवरफलो-2 दिन, सम्पति कर रजिस्टर में स्वामी/अधिभोगी का परिवर्तन मृत्यु की दशा के सिवांए-15 दिन मृत्यु की दशा में सम्पतिकर रजिस्टर में स्वामी/अधिभोगी का परिवर्तन-45 दिन, सडक काटने की अनुमति देना-60 दिन, शहरी स्थानीय निकाय द्धारा संचार और संयोजन बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की अनुमति-45 दिन, समुदायिक केन्द्र की बुकिंग-15 दिन, प्रदर्शन प्रयोजन हेतू लांए गए कुते के पजींकरण का प्रमाण पत्र जारी करना-15 दिन, प्रदर्शन प्रयोजन हेतू लांए गए कुते के पजींकरण का नवीनकरण प्रमाण पत्र जारी करना-07 दिन, दस्तावेज की प्रति जारी करने का अनुरोध-15 दिन, मंास की बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति का नवीनकरण-07 दिन, यात्रीभवन के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना-15 दिन, यात्रीभवन के लिए अनुज्ञप्ति का नवीनकरण जारी करना-07 दिन, अस्थायी सरंचना के स्थापना की अनुमति-15 दिन, मांस के आयात आयातित मांस की बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना-15 दिन, आटा चक्की चलाने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना-15 दिन, आटा चक्की चलाने के लिए अनुज्ञप्ति का नवीनकरण जारी करना-07 दिन, बेकरी के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना-15 दिन, बेकरी के लिए अनुज्ञप्ति का नवीनकरण जारी करना-07 दिन, टेंट हाउस चलाने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना-07 दिन, टेंट हाउस चलाने के लिए अनुज्ञप्ति का नवीनकरण जारी करना-07 दिन, नगर धोबी घाटों का उपयोग करने के लिए धोबियों के लिए अनुज्ञप्ति-15 दिन, नगर धोबी घाटों का उपयोग करने के लिए धोबियों के लिए अनुज्ञप्ति का नवीनकरण-07 दिन, ठेले और रेहडी चलाने का अनुज्ञप्ति-15 दिन, ठेले और रेहडी चलाने के लिए अनुज्ञप्ति का नवीनकरण-07 दिन,वातित जल बर्फ के लिए विनिर्माण और आइस्क्रीम कारखाने के लिए अनुज्ञप्ति-15 दिन, कारखानो में वातित जल,बर्फ और आईसक्रीम के लिए विनिर्माण-07 दिन,सभी मूल नगरीय विस्तार नगर आयोजन योजनांए सुधार न्यास योजनांए, पुनवास योजनांए नियमित बस्तिंया, नागरिक सुख सुविधांए के लिए सभी आकारों के भूखण्ड के लिए कब्जा प्रमाणपत्र जारी करना जंहा अतिक्रमण की प्रतिपूर्ति न हो-18 दिन, स्वामित्व कब्जा प्रमाणपत्र जारी करना में 5 एकड तक-15 दिन, अनापत्ति प्रमाण पत्र पोर्टल पर सम्पत्ति के देय रकबा, तल विवरण सम्पति के अधिकृत अनाधिकृत के स्तर एंव सम्पत्ति के वर्गीकरण से सम्बन्धित आपत्तियों का निवारण-10 दिन, नई सम्पत्ति आईडी जारी करना-10 दिन, आवारा पशुओ को हटाना-2 दिन, नालांे के ढक्कन लगाना-2 दिन, सीवरेज व स्टाँर्म वाटर नालो के मैनहोल का कवरेज-2 दिन को सेवा के अधिकार नियम के तहत शामिल किया गया है अगर आपका काम निर्धारित समय सीमा के भीतर नही होता तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जांएगी। अगर आपका काम समय सीमा में नही होता तो आप राईट टू सर्विस में ईमेल के माध्यम से शिकायत कर सकते है. rtsc-hry@gov.in
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