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पलवल में धारा 144 लागू , 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा की गई बंद

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हरियाणा: पलवल जिला मैजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार ने नई सेना भर्ती पालिसी के खिलाफ युवाओं द्वारा किए गए उपद्रव के मद्देनजर जिला पलवल में आगामी आदेशों तक धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। अपने आदेशों में उन्होंने कहा कि जिला में किसी भी स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। 

इसके अलावा किसी भी तरह के आग्नेय अस्त्र, लाठी, जेली इत्यादि लेकर चलने पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। वहीं देर सांय प्रदेश के गृह विभाग ने कानून व्यवस्था बनाए रखने व किसी भी तरह की अफवाह को रोकने के लिए भी एक आदेश जारी कर जिला पलवल में अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं, एसएमएस व डोंगल की सेवाएं अस्थाई तौर पर बंद करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश बैंकिंग व रिचार्ज सेवाओं पर लागू नहीं होंगे।

उधर उपायुक्त कृष्ण कुमार ने जिला के लोगों के  युवाओं से अपील करते हुए कहा कि है कि वह शांति बनाए रखें। किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन में शामिल न हों और किसी भी तरह की सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं।  

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