चंडीगढ़: हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री अनूप धानक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न गंभीर बीमारियों के तहत जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाने वाली आर्थिक सहायता के मामले लम्बित न रखें क्योंकि ऐसे लोगों को पैसे की तत्काल आवश्कता होती है। अनूप धानक आज हिसार में मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में जानकारी दी गई कि विभिन्न प्रकार की 25 बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इनमें हृदय रोग, किडनी, कैंसर सहित विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियां शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि राहत कोष के तहत गंभीर बीमारी से पीडि़त व्यक्ति को सिविल सर्जन द्वारा अनुमोदित की गई राशि का 25 प्रतिशत तथा अधिकतम एक लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि आर्थिक सहायता के लिए अब आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त किए जा रहे हैं। मामलों पर त्वरित कारवाई के लिए एक जिला स्तरीय कमेटी भी गठित गई है।
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