पलवल, 04 मई। जिलाधीश कृष्ण कुमार ने बताया कि हरियाणा के कुछ जिलों जैसे-महेंद्रगढ, रेवाडी, रोहतक, गुरूग्राम, हिसार व कुरूक्षेत्र में एटीएम उखडऩे व कैश वैन की सीटीसी लूट की घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा कुछ बैंक और एटीएम बिना सुरक्षा गार्ड व सीसीटीवी कैमरे के बिना चल रहे हैं तथा आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/मानदंडों का भी पालन नहीं कर रहे हैं।
अलार्म सिस्टम और एटीएम स्थापन व कैश वैन की स्थापना इन मानदंडों के अनुसार नहीं है। इसलिए दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी एटीएम को कम से कम 90 दिनों के बैकअप और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड के साथ उच्च रिजॉल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे प्रदान किए जाने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एक संरचना (दीवार, स्तंभ, फर्श, आदि) पर ग्राउट करने, सभी संबंधित बैंकों के विभिन्न कोनों को छिपे हुए कैमरों द्वारा कवर करते हुए उच्च विभेदन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ई-निगरानी प्रदान करने और ई-अलार्म सिस्टम, त्वरित प्रतिक्रिया दल और कैश वैन एस्टेंट मानदंडों, हिदायतों के अनुसार होने के निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षा गार्डों के लिए छूट के मामले में संबंधित बैंक पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं।
पुलिस अधीक्षक, संबंधित डीएसपी और एसएचओ की सहमति से इन आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी होगी। इन आदेश को जिला पलवल की वैबसाइट www.palwal.gov.in पर अपलोड करके प्रख्यापित किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुपों और सोशल/डिजिटल मीडिया के अन्य माध्यमों से प्रसारित किया जाएगा। आदेशों की उल्लंघना पाए जाने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दंड संहित 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश 4 मई 2022 से आगामी दो महीने तक जारी रहेंगे।
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