चंडीगढ़, - हरियाणा पुलिस ने रेवाड़ी जिले में विभिन्न आपराधिक मामलों में उद्घोषित अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न थानों में वर्ष 1997 से वर्ष 2020 के दौरान विभिन्न आपराधिक धाराओं में दर्ज चार मामलों में माननीय अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किये गये चार आरोपियों की अदालत के आदेशानुसार करोड़ों रूपये की संपत्ति जब्त की गई है।
इस संपत्ति में आरोपियों की करोड़ों रूपये की अचल सम्पत्ति, जिसमें आरोपियों के ऑफिस बिल्डिंग, मकान, प्लॉट व खेत शामिल है। माननीय न्यायालयों से इस सम्बन्ध में आदेश हासिल किए गए है। जिन आरोपियों की संपत्ति जब्त की गई है, उन आरोपियों का विवरण इस प्रकार है-
1. मुकदमा नम्बर 137 दिनांक 03.06.2020 धारा 174्न आईपीसी थाना कोसली में भगोड़ा घोषित किए गए आरोपी अरुण देव बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड के नाम बनी बिल्डिंग एफ-1211 चितरंजन पार्क दिल्ली को जब्त किया गया है।
2. थाना मॉडल टाउन के मुकदमा नंबर 333 दिनांक 03.08.2018 धारा 174 आईपीसी थाना मॉडल टाउन में भगोड़ा घोषित किये गये आरोपी विवेक पुत्र ओमप्रकाश निवासी खडगवास थाना रामपुरा जिला रेवाड़ी की 2 कनाल 8 मरला जमीन जब्त की गई है।
3. थाना जाटूसाना के मुकदमा नंबर 514 दिनांक 01.12.1997 धारा 406 आईपीसी थाना जाटूसाना में अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए आरोपी ओमप्रकाश पुत्र बुधराम निवासी माजरा थाना मांढण जिला अलवर राजस्थान की 1800 गज कृषि योग्य जमीन व रिहायशी मकान को जब्त किया गया है।
4. थाना जाटूसाना के मुकद्दमा नंबर 81 दिनांक 23.09.2016 धारा 323, 506, 34 आईपीसी थाना जाटूसाना में अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए आरोपी छत्रपाल उर्फ सोनू पुत्र रामकिशन निवासी राजपुरा इस्तमुरार थाना खोल जिला रेवाड़ी की 261 गज कृषि योग्य जमीन को जब्त करने की कार्यवाही की गई है।
पुलिस अन्य ऐसे आरोपी जो कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए फरार चल रहे है, के खिलाफ भी इस प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित कर रही है।
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