नई दिल्लीः हरियाणा के हिसार जिले के गैबीपुर गांव में अपने प्रेमीका के ढाई साल के बच्चे की हत्या के दोषी व्यक्ति को हिसार जिला अदालत ने आज मौत की सजा सुनाई, 11 मार्च को अदालत ने हेमराज को दोषी करार किया था और आज सजा सुनाई थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर सिंह वाधवा ने बच्चे की हत्या को दुर्लभतम मामला माना।
हेमराज ने 16 जून 2018 को बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी थी, सड़क पर पटक कर उसका सिर कुदाल से काट दिया था. बाद में पुलिस ने बच्चे का कटा हुआ सिर नाले से बरामद किया. शव को गांव के खेत से निकाला गया।मौत की सजा की पुष्टि के लिए एक "हत्या संदर्भ" अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में किया जाएगा।
पुलिस ने बताया कि गांव के तत्कालीन सरपंच अर्जुन मेहता ने एक ग्रामीण के खेत में दबे बच्चे का सिर विहीन शव मिलने की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद हेमराज से पूछताछ की, जिसने कृषि भूमि लीज पर ली थी। पूछताछ में हेमराज ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि वह उत्तर प्रदेश की एक महिला से मिला, जो पति से अलग होने के बाद अपने बच्चे के साथ रह रही थी।
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