नई दिल्लीः हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि दवाओं की बिक्री में की गई उल्लंघनाओं को देखते हुए करनाल जोन के 10 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाईसेंस व एक थोक बिक्री ड्रग्स लाईसेंस को विभिन्न अवधि के तहत निलंबित करने का निर्णय लिया गया है तथा एक खुदरा बिक्री ड्रग्स लाईसेंस व एक थोक बिक्री ड्रग्स लाईसेंस को कैंसिल किया गया है और इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए विज ने बताया कि करनाल जोन के तहत जिन 10 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाईसेंस को विभिन्न अवधि के लिए निलंबित किया गया है उनमें जिला करनाल के इंद्री के नया बाजार के मैसर्ज कम्बोज मैडीकोज को 1 मार्च से 5 मार्च तक, जिला करनाल के इंद्री के नया बाजार के वार्ड नंबर-10 मैसर्ज मैडीकल स्टोर को 1 मार्च से 5 मार्च तक, जिला करनाल के इंन्द्री के गढी बीरवल रोड के सिविल अस्पताल के सामने मैसर्ज नागपाल मैडीकल हाल को 6 मार्च से 10 मार्च तक, जिला करनाल के इन्द्री के गढी बीरवल रोड़ पर स्थित मैसर्ज पारस मैडीकल हाल को 6 मार्च से 10 मार्च तक निलंबित किया गया हैं।
उन्होंने बताया कि जिला करनाल के दुर्गा कालोनी के मैसर्ज राणा मैडीकल स्टोर को 1 मार्च से 10 मार्च तक, जिला करनाल के गांव पोपरा के बस स्टेण्ड स्थित मैसर्ज कार्तिकेय मैडीकोज को 1 मार्च से 10 मार्च तक, जिला करनाल के इन्द्री के गढी बीरबल रोड पर स्थित सिविल अस्पताल के नजदीक मैसर्ज राजेश मैडीकल हाल को 1 मार्च से 5 मार्च तक, जिला करनाल के इन्द्री में सीएचसी के नजदीक मैसर्ज चौधरी मैडीकोज को 6 मार्च से 15 मार्च तक, जिला करनाल के मॉडल टाऊन के भारती अस्पताल के अंदर स्थित मैसर्ज करण मैडीकल स्टोर को 1 मार्च से 3 मार्च तक और जींद के बाईपास पर बुद्वा बाबा बस्ती भिवानी रोड स्थित मैसर्ज ग्रवित मैडीकोज को 1 मार्च से 10 मार्च तक निलंबित किया गया हैं।
विज ने बताया कि इसी प्रकार, थोक बिक्री ड्रग्स लाईसेंस के तहत करनाल के सैक्टर-12 स्थित सचदेवा अस्पताल के पास मैसर्ज मैडीबून फार्मा प्रा. लि. के लाईसेंस को 1 मार्च से 3 मार्च तक निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि खुदरा बिक्री ड्रग्स लाईसेंस के तहत जिला करनाल के वीपीओ अंगोंध के मैसर्ज शर्मा मैडीकल स्टोर को 1 मार्च से 15 मार्च तक और आंशिक रूप से कैंसिल किया गया है। उन्होंने बताया कि थोक बिक्री ड्रग्स लाईसेंस के तहत करनाल के करण विहर के मैसर्ज वंदन मैडीकल स्टोर के लाईसेंस को कैंसिल कर दिया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इन सभी ड्रग्स लाईसेंस को निंलबित तथा कैसिंल विभिन्न उल्लंघनाओं को देखते हुए किया गया है जैसे कि फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री, नियमों के तहत शैडयूल एच-1 रजिस्टर का न होना, विभिन्न दवाईयों को मापदण्डों के तहत फ्रीज में रखना व न रखना, विभिन्न दवाईयों की खरीद-फरोख्त का रिकार्ड न होना इत्यादि शामिल है।विज ने कहा कि राज्य में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी ताकि लोगों को अच्छी व बेहतर दवाईयों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकें।
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