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परीक्षा केंद्रों के चारो ओर 200 मीटर के दायरे में धारा-144 लागू : जिलाधीश कृष्ण कुमार

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हमें ख़बरें Email: psrajput75@gmail. WhatsApp: 9810788060 पर भेजें (Pushpendra Singh Rajput)
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चंडीगढ़: हरियाणा पलवल जिलाधीश कृष्ण कुमार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आगामी 30 मार्च से नियमित, रि-अपीयर व ओपन स्कूल की शुरू होने वाली कक्षा दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं को शांतिपूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से जिला क्षेत्र में स्थापित किए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आस-पास के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधीश कृष्ण कुमार द्वारा जारी आदेशानुसार दसवीं तथा बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं को नकल रहित संपन्न करवाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर दो सौ मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। जारी आदेशानुसार इंटरमिडिएट व मैट्रिक की परीक्षाएं आगामी 30 मार्च से 27 अप्रैल 2022 तक आयोजित की जा रही हैं। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के बाहर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा सेंटर के आस-पास फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्रों के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी।

जिलाधीश ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 30 मार्च से शुरू हो रही परीक्षाओं के लिए जिला के सभी छात्र-छात्राओं को शुभकामना प्रेषित की हैं। उन्होंने कहा है कि ये परीक्षाएं विद्यार्थी अपनी काबिलियत के आधार पर दें और नकल का सहारा बिल्कुल न लें। साथ ही जिला के सभी नागरिक नकल रहित परीक्षा सम्पन्न करवाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करने का दोषी पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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