Faridabad- फरीदाबाद एनआइटी में एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में भी भू-संपत्तियों की रजिस्ट्री हो सकेंगी। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में सिर्फ अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई। इस क्षेत्र में प्लाट व भवनों की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने डबुआ एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों की मांग पर इस दायरे में मूलभूत सुविधाओं की मरम्मत की छूट दी हुई है। नीरज के कथन के अनुसार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 100 मीटर क्षेत्र के दायरे निर्माण कार्य नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि विधायक नीरज शर्मा ने इस क्षेत्र में रजिस्ट्री की बाबत संज्ञान कराया है। इसलिए सरकार की तरफ से 24 घंटे में विषयांकित जांच के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में भी भू-संपत्तियों की रजिस्ट्री हो और इसके बाद भू-संपत्ति का इंतकाल भी राजस्व रिकार्ड में चढ़ाया जाए। दुष्यंत ने कहा कि एयरफोर्स के नजदीक अंबाला, सिरसा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में ऐसा प्रतिबंध है।
कुछ अधिकारियों ने इस दायरे में भू-संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई थी। विधायक ने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 100 मीटर दायरे में रजिस्ट्री खोलने संबंधी अहम घोषणा के लिए विधायक नीरज शर्मा ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का अाभार जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मांग की कि जब रक्षा मंत्रालय ने 100 मीटर के दायरे में मूलभूत सुविधाओं के रखरखाव की अनुमति दे दी है तो राज्य सरकार सीवरेज, पानी की निकासी और सड़क निर्माण की भी सहूलियत दे। विधायक ने इस क्षेत्र में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बाबत भी विधायक को सकारात्मक जवाब दिया। विधायक नीरज शर्मा इस बाबत एयरफोर्स के अधिकारियों सहित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिल चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से रक्षा मंत्री के नाम एक पत्र भी लिखवाकर भेजा था।
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