नई दिल्लीः हरियाणा सीजेएम कम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मंगलेश कुमार चौबे ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में 120551386 रूपये की धनराशि के साथ 9293 केसों का लोगों की आपसी सहमति निपटारा करवाया। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं न्यायमूर्ति पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ अगस्तिन जॉर्ज मसीह के दिशा निर्देशानुसार कोविड-19 को मध्य नजर रखते हुए आज शनिवार को पूरे हरियाणा प्रांत में प्रत्येक जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाई एस राठौर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
मंगलेश कुमार चौबे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में आज जिला अदालत सेक्टर 12 में राष्ट्रीय लोक अदालत में 28 बेंच लगाए गए। जिनमें यशवीर सिंह राठौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नजर सिंह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजेश गर्ग अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरेंद्र सुरा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अमृत सिंह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजेश शर्मा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ,कुमुद गूगनानी प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, डॉक्टर याशिका अतिरिक्त प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, राजेश कुमार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लेबर कोर्ट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, तैयब हुसैन अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी, संदीप चौहान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, महेंद्र सिंह सिविल जज सीनियर डिवीजन, अस्मिता देशवाल जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गौरव खटाना ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गौरंग शर्मा ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुमित तुरकिया जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, प्रियंका जैन ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ,मोहम्मद जकारिया खान जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आकृति वर्मा ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ,सुमित कालोन जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीलम ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी , गगनदीप गोयल जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनुराधा जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रूपम जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रिशु जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवानी राणा जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डॉक्टर विद्या प्रकाश पाठक चेयरमैन परमानेंट लोक अदालतों की बेंच बनाई गई।
जिनमें 19833 केस रखे थे गए जिनमें से कुल 9293 केसों का निपटारा आपसी सहमति से लोक अदालत द्वारा किया गया।जिनमें 120551386 रूपये की धनराशि के केसों का लोगों की आपसी सहमति से निपटारा करवाया गया।सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि जिनमें मोटर वाइकल दुर्घटना 80, छोटे-मोटे अपराधिक मामले 1530, चेक बाउंस 481, बिजली से संबंधित 1261, समरी चालान 2466, श्रमिक विवाद 03 केस, 28 वैवाहिक संबंधित, दीवानी 253, बैंक रिकवरी 1932 रेवेन्यू 1258, लैंड एक्विजिशन 01का निपटारा आपसी सहमति से किया गया। मंगलेश कुमार चौबे ने आगे बताया ने बताया कि लोक अदालत में केस का फैसला होने पर जिसकी सुप्रीम कोर्ट तक कोई अपील नहीं होती। कोर्ट फीस वापस हो जाती है। केस का फैसला हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। जिससे पैसे व समय की बचत होती है। आपस में लोगों में प्यार प्रेम और भाईचारे का भाव बना रहता है।
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