नई दिल्ली: हरियाणा, करनाल के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के एक निरीक्षक और एक अन्य व्यक्ति पर कथित रूप से फर्जी BPL कार्ड बनाने और लाभार्थियों के राशन की हेराफेरी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की पहचान विभाग के इंस्पेक्टर दविंदर मान और विकास के रूप में हुई है। AFSO रविंदर कुमार की शिकायतकर्ता पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। विभाग द्वारा शिकायत पर जांच की गई।
जांच में पाया गया कि 110 फर्जी बीपीएल कार्ड बनाए गए थे।सेक्टर 32/33 के SHO गुरविंदर सिंह ने कहा, 'हमने इंस्पेक्टर और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें की गलत दस्तावेजों के आधार पर फर्जी राशन कार्ड बनवाएगा, उसे पांच साल तक की जेल हो सकती है, और रिश्वत लेकर कार्ड व गलत दस्तावेजों के आधार पर राशन कार्ड लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 9 के तहत दंडनीय अपराध है।
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