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शादी का झांसा दे कर रेप और ठगी करने वाले आरोपी को अदालत ने दी 10 साल की सजा

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हमें ख़बरें Email: psrajput75@gmail. WhatsApp: 9810788060 पर भेजें (Pushpendra Singh Rajput)
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नई दिल्लीः एक स्थानीय अदालत ने आज दिल्ली के एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और पुणे की एक महिला से शादी के बहाने बलात्कार करने और उससे 5 लाख रुपये ठगने के आरोप में 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यदि दोषी भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसकी कारावास की अवधि बढ़ा दी जाएगी। पुलिस के अनुसार यह सितंबर, 2020 में था जब पुणे की एक महिला ने दिल्ली निवासी राजीव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि वैवाहिक साइट jeevansathi.com के माध्यम से उसके संपर्क में आने के बाद वह शादी के बहाने उसके साथ बलात्कार कर रहा था। 3 सितंबर 2020 को सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार महिला ने दावा किया कि वह jeevansathi.com के माध्यम से दिल्ली निवासी राजीव के संपर्क में थी। 

पीड़िता ने बताया की "अपने प्रोफाइल में उन्होंने तलाकशुदा होने का दावा किया और मैंने जवाब दिया कि मुझे शादी में दिलचस्पी है। मार्च, 2020 की बात है, मैं गुरुग्राम आया था जहाँ राजीव मुझसे मिले थे और हम कुछ दिनों तक साथ रहे। वह मेरी मां से भी मिला और मुझसे शादी करने का वादा किया। मैंने उस पर भरोसा किया और उसने फायदा उठाया क्योंकि उसने पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने मुझे बताया कि वह एक चाय का व्यवसाय चलाता है और पैसे की मांग करता है और मैंने उसकी बात मान ली और उसके भाई पंकज के खाते में पांच लाख से ज्यादा रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद वह मुझे नज़र अंदाज़ करने लगा और जब मैं उसके घर गयी  तो मैं उसे उसकी पत्नी और बच्चों के साथ देखकर चौंक गयी। बाद में उसने मेरा यौन शोषण भी किया लेकिन आखिरकार मैंने पुलिस में शिकायत कर दी।"FIR दर्ज की गई और पुलिस ने राजीव को गिरफ्तार कर लिया जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज Additional Distric एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई। 

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