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128 किलोग्राम गांजा रखने वाले आरोपियों को हुई 12 साल की सजा, जुर्माना भी लगा

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The accused who possessed 128 kg of ganja were sentenced to 12 years

नई दिल्ली:हरियाणा के हिसार में 128 किलो गांजा रखने वाले दोषियों को कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई है! न्यायाधीश वीपी सिरोही ने तीनों दोषियों पर 1 लाख पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है अगर जुर्माना नहीं भरता है तो दोषियों को दो वर्ष की और अतरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

जानकारी के मुताबिक़ घटना वाले दिन CIA की टीम गाड़ी में गश्त कर रही थी। सूचना मिली कि हाइवे पर रामायण मोड़ के पास आरोपी बीरू, आरोपी  सूरजभान और तीसरा आरोपी सीताराम खड़े हैं। जिनके पास एक बैग में नशीला पदार्थ है CIA की टीम मौके पर पहुंची तो तीनो आरोपी बैग छोड़ कर भागने लगे। 

हालाँकि  तीनो आरोपी भागने में सफल नहीं हुए CIA की टीम ने उन्हें वहीं दबोच लिया। हांसी के DSP राजबीर सिंह की मौजूदगी में जब बैग की तलाशी ली तो ऊपर खिलौने के नीचे गांजा मिला।पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 23 जून 2019 को एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था जिसका फैसला  मंगलवार 23 फरवरी 2022  को सुनाया गया जिसमे तीनो आरोपियों को सवा लाख रुपये के जुर्माने के साथ 12 साल की सजा सुनाई है।

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