नई दिल्ली: हरियाणा के हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा सिंघल ने 12 वर्ष की नाबालिक दुष्कर्म मामले में हांसी पुलिस की लवरवाही से 11 महीने से बेक़सूर बंद रहे आरोपी मुकेश को निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया और पुलिस की इस लापरवाही पर हांसी पुलिस अधीक्षक को ये आदेश दिए हैं कि बरी किए गए युवक को तीनों पुलिस अधिकारियों की सैलरी में से 2 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए।
इस जांच में पुलिस की लापरवाही पर कोर्ट DSP और दो इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि आरोपी भूप सिंह के खिलाफ 17 मार्च तक रिपोर्ट बना कर कोर्ट को भेजें। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पहले आरोपी भूप सिंह को गिरफ्तार किया। अदालत में पीड़िता के 164 के बयान दर्ज करवाए।
उस दौरान पीड़िता ने भूप सिंह का नाम लिया था। उसके बाद भी पुलिस ने आरोपी भूप सिंह को क्लीनचिट दे दी और मुकेश को आरोपी बनाया।एफएसएल में भेजी रिपोर्ट में आरोपी मुकेश के जो सैंपल भेजे गए थे उनसे मिलान नहीं हुआ। इस मामले में अदालत ने जांच करने के बाद मुकेश को बरी कर दिया।इस जांच में पुलिस की लापरवाही पर कोर्ट ने DSP और दो INSPECTORS के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे दिया !
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