चंडीगढ़, 23 फरवरी - राज्य की पालिकाओं के क्षेत्र में विभिन्न निर्धारित दरों पर विकास शुल्क लिया जाता रहा है। वर्ष 2017-18 के उपरांत हरियाणा मैनेजमेंट ऑफ सिविक एमेनिटीज एण्ड इंफ्रास्ट्रकचर डैफिशिएट म्युनिसिपल एरियाज (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 2016 के अंतर्गत घोषित कॉलोनियों में विकास शुल्क कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत या निर्धारित दर, जो भी अधिक है, लिये जाने का प्रावधान था।
हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 18 फरवरी, 2022 को जारी किये गये पत्र, जिसमें विकास शुल्क में एकरूपता लाने के लिए कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत लिये जाने बारे पालिकाओं को अपने स्तर पर अधिसूचित करने हेतु लिखा गया था, उसे विचारोपरान्त लागू न करने का निर्णय लिया गया हैं। इस प्रकार विकास शुल्क पूर्व निर्धारित दरों अनुसार ही लिया जाता रहेगा।
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