चंडीगढ़, 8 फरवरी-हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में ऐसी जन सुविधाएं, जो 20 वर्षों से अस्तित्व में हैं, के लिए बिल की प्रयोज्यता को सीमित करने के लिए एक खंड शामिल करने के उपरांत ‘हरियाणा जनसुविधापरिवर्तन निषेध बिल,2022 तैयार करने के संबंध में प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कई दशकों से, निजी व्यक्तियों/संस्थाओं की भूमि पर जन सुविधाएं जैसे सडक़ें, सरकारी भवन जैसे कि कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, सिंचाई/जल चैनल आदि का निर्माण हुआ है। यह बिना किसी मुआवजे या किसी भी रूप में प्रतिफल के दावे के बिना मौखिक समझौते या मौखिक उपहार आदि के रूप में निजी व्यक्तियों की उदारता के कारण हो सका। अंतत: इससे आम तौर पर राज्य के सामंजस्यपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के अलावा, विशेष रूप से व्यक्तियों और बड़े पैमाने पर जनता को लाभ हुआ है। हालाँकि, समय बीतने और भूमि के मूल्य में वृद्धि के कारण कुछ व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने इन मौखिक समझौतों या उपहारों आदि को चुनौती देकर अदालतों की शरण लेना शुरू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार को सडक़ संपर्क, जलापूर्ति में व्यवधान, प्रशासनिक समस्याओं और भारी वित्तीय प्रभावों के बोझ के संदर्भ में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि सरकार के राजस्व संसाधन सीमित हैं इसलिए अतिरिक्त करों, उपकरों आदि के रूप में बोझ अंतत: आम जनता पर ही पड़ जाता है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप-ए,बी और सी) सेवा नियम 2016 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
इन नियमों को हरियाणा अग्निशमन(ग्रुप ए) सेवा(संशोधन) नियम, 2022, हरियाणा अग्निशमन(ग्रुप बी) सेवा(संशोधन) नियम, 2022 और हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप सी) सेवा(संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा।
हरियाणा अग्निशमन(ग्रुप- ए, बी और सी) सेवा नियम 2016 में, ये मद एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी। अर्थात् पुरुषों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक लम्बार्ई-170 सेंटीमीटर, वजन 54 किलोग्राम और छाती बिना फुलाए 32 इंच और 34 इंच फुलाकर (बिना कपड़ों के), दृष्टिï 6/6 (बिना चश्मे के) और 6/6 (45 साल की उम्र के बाद चश्मे के साथ या बिना) होनी चाहिए।
जबकि महिला के मामले में, उम्मीदवार का न्यूनतम शारीरिक मानक अर्थात लम्बाई-152 सेंटीमीटर, वजन 47.5 किलोग्राम, दृष्टि 6/6 (बिना चश्मे के) और 6/6 (45 वर्ष की आयु के बाद चश्मे के साथ या बिना चश्मे के) होनी चाहिए। इससे पूर्व, अग्निशमन सेवा में महिलाओं के लिए कोई नियम नहीं थे और अब इन्हें शामिल किया गया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में 4 एवं 5 नवंबर, 2021 की रात्रि से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर वैट कम करने के संबंध में एक प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की।
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर, 2021 की मध्यरात्रि से पेट्रोल एवं डीजल पर आबकारी शुल्क में क्रमश: 5 रुपये और 10 रुपये की कटौती करने की घोषणा की थी क्योंकि पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य उपभोक्ताओं की दिन-प्रतिदिन की व्यावसायिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं।
हरियाणा में उपभोक्ताओं को और राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने कीमतों में कमी की थी ताकि पेट्रोल एवं डीजल दोनों के मूल्य में कुल 12 रुपये तक की कमी जा सके।
इसके मद्देनजर हरियाणा सरकार ने 4 नवंबर, 2021 की अधिसूचना के तहत पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री पर वैट की दर को क्रमश: 25 प्रतिशत से घटाकर 18.20 प्रतिशत और 16.40 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत कर दिया था।
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