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15 फरवरी तक बढ़ाया गया मिनी लॉकडाउन, 7 बजे तक खुल सकेंगी बाजारें

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फरीदाबाद, 06 फरवरी। जिलाधीश जितेन्द्र यादव ने कहा कि जिला फरीदाबाद में सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार प्रदेश में कोरोना के केसों के चलते सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत मिनी लॉकडाउन की पाबंदिया जारी कर रखी हैं।

जिलाधीश जितेन्द्र यादव ने कहा कि जिला में कोविड के प्रकोप के चलते आगामी 15 फरवरी तक बढा दिया गया है। सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार वैक्शीनेशन कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा ज़िला में मॉल और मार्केट शाम सात बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं। बार और रेस्टोरेंट,रैली, धरने और प्रदर्शन 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी।

आपको बता दें वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण ओमाइक्रोन प्रकार के उद्भव और में लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए जिला में कोविड-19 मामले, आपदा के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबंधन अधिनियम 2005 अध्यक्ष, जिला आपदा के रूप में प्रबंधन प्राधिकरण फरीदाबाद द्वारा महामारी के दिशा-निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिए हैं। सभी कार्यालयों सरकारी और निजी को अपने पूर्ण के साथ कार्य करने की अनुमति है। नियमित स्वच्छता और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार अपनाने के दौरान क्षमता मानदंड की पूर्व अनुमति से 100 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति है। सभी मनोरंजन पार्क और बी2बी प्रदर्शनियों को उनके 50 प्रतिशत के साथ खोलने की अनुमति है। जबकि सामाजिक दूरियों के मानदंडों को अपनाते हुए क्षमता, नियमित रूप से स्वच्छता और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंड सभी इंसीडेंट कमांडर दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करेंगे।  उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति इन उपायों के विरुद्ध धारा 51 से के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के 60 और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधान भी लागू रहेंगे।

 जिलाधीश जितेन्द्र यादव ने जिला में यह दिशा-निर्देश हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन तथा हरियाणा के मुख्य सचिव ने जारी किए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के सेक्शन 51 से 60 के तहत जारी किए गए हैं।

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