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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नीमका जेल में लगाया जाएगा जागरूकता कैंप: सीजीएम मंगलेश कुमार चौबे

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फरीदाबाद,10 फरवरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन वाईएस राठौर के दिशा दिशा निर्देश अनुसार आगामी 18 फरवरी को नीमका जेल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। सीजेएम कम् जागरूकता शिविर के नोडल अधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मंगलेश शिवा चौबे मंगलेश कुमार चौबे के मार्गदर्शन में यह जागरूकता कैंप आयोजित किया जाएगा।  इस जागरूकता कैंप में जिला महिला एवं बाल विकास विभाग, केनरा बैंक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जेल विभाग, शिक्षा विभाग,स्वास्थ्य विभाग, रोजगार विभाग, एडीसी कार्यालय, समाज कल्याण, जिला बाल सुरक्षा इकाई, जिला रेडक्रास, हेफड, आयुष विभाग, , खाद्य एवं आपूर्ति  विभाग सहित 18 विभाग अलग-अलग स्टाले लगा कर उन विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं बारे साहित कानूनी पहलुओं बारे लोगों को जागरूक करेंगे।

सीजीएम मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि यह कानूनी जागरूकता कैंप आमजन को जागरूक करने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि सरकार द्वारा देश के 75वे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में "आजादी का अमृत महोत्सव" नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नई दिल्ली के आदेश अनुसार पूरे भारतवर्ष में 2 अक्टूबर 2021 से मनाया जा रहा है। मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद का मकसद सभी लोगों को कानूनी तौर पर जागरूक कर समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का है।

उन्होंने कहा कि यह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित यह जागरूकता कैंप आमजन को विभिन्न सरकारी विभागों से मिलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन बारे कानूनी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्थानों पर लोगों को उनके विभाग द्वारा चलाई गई विभिन्न जान कल जनकल्याणकारी योजनाओं के कानूनी पहलुओं बारे भी वहां जानकारियां दी जाएगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं तथा पूरी टीम के बेहतर तालमेल के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा आयोजित यह जागरूकता कैंप लोगों को जागरूक करने में कारगर सिद्ध होगा। लोगों को कानूनी पहलुओं बारे विस्तार पूर्वक यह जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को निशुल्क में कानूनी सहायता तथा गरीब परिवारों को स्वयं का न्यायालय में केस लड़ने के लिए केस की पैरवी के लिए मुफ्त में अधिवक्ता मुहैया करवा रहा है। इसके अलावा अलावा विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई जन कल्याणकारी योजना और परियोजनाओं के सही क्रियान्वयन तथा अन्य कानूनी पहलुओं बारे भी पैनल अधिवक्ताओं द्वारा जानकारी दी जा रही है।

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