पलवल, 25 जनवरी। जिलाधीश कृष्ण कुमार ने चीनी मांजा की बिक्री, भंडारण व खरीद के कारण किसी व्यक्ति के लिए घटना या चोट लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए मानव जीवन को खतरा होने के दृष्टिïगत आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित किए है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार जिला पलवल में चीनी डोरी का उपयोग और पतंगबाजी या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले नायलॉन धागे और अन्य सिंथेटिक गैर-बायोडिग्रेडेबल धागे की खरीद, वितरण, बिक्री, उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश जिला पलवल में चाइनीज डोरी के उपयोग के कारण मानव जीवन के लिए चोट या जोखिम अथवा खतरे और सार्वजनिक शांति आदि में गड़बड़ी से बचाव के लिए जारी किए है। जिलाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी मांझा के भंडारण, बिक्री, खरीद पर प्रतिबंध लगाए हैं। आदेशानुसार जिला पलवल के अधिकार क्षेत्र में चीनी डोरी का उपयोग और तत्काल प्रभाव से पतंगबाजी के लिए उपयोग किए जाने वाले नायलॉन धागे और अन्य सिंथेटिक गैर-बायोडिग्रेडेबल धागों की खरीद, वितरण, बिक्री, उपयोग आदि पर पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।
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