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हरियाणा के 19 जिलों में बढ़ाई गईं पाबंदियां, पलवल में धारा 114 लागू

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पलवल, 11 जनवरी। सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसों के चलते महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन तथा हरियाणा के मुख्य सचिव ने प्रदेश के 19 जिलों क्रमश: गुरूग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक, झज्जर, सिरसा, रेवाडी, जिंद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ, कैथल, भिवानी और हिसार को ग्रुप-ए में शामिल कर आवश्यक पाबंदिया जारी कर दी हैं।

जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पलवल के अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने बताया किआदेशों के अनुसार राज्य में कोविड के प्रकोप के चलते 19 जनवरी प्रात: 5 बजे तक सभी प्रकार की जनसभाएं, रैलियां, विरोध प्रदर्शन, धरना आदि जैसी बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। जिला में नो मास्क नो सर्विस का दृढ़ता से पालन किया जाएगा।

जिला नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, सभी उपमंडल अधिकारी (ना.), ड्यूटी मजिस्टे्रट जैसे-सभी इंसीडेंट कमांडर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, ईओ नगर परिषद, सचिव नगर पालिका, मार्किट कमेटी के सचिव और संबंधित क्षेत्र के एसएचओ इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधीश कृष्ण कुमार ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी सभी हिदायतों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जिला क्षेत्र में आपराधिक प्रक्रिया 1973 की धारा 144 लागू कर दी है। सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इन आदेशो की उल्लघ्ंाना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। नवीनतम गाइडलाइन के बारे में जिला पलवल की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.पीएएलडब्ल्यूएएल.एनआईसी.जीओवी.इन पर विजिट करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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