पलवल, 29 जनवरी। अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि सूखे व गीले कूड़े को अलग अलग कर देने संदर्भ में रेसिडेंस वेलफेयर सोसायटी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में एनजीटी के आदेशों की अनुपालना के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश व सोलिड, प्लास्टिक, बॉयो-मैडिकल, सी एंड डी वेस्ट मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण नियमों तथा निदेशालय द्वारा भेजी गई एनजीटी बिन्दुओं के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में पलवल की एसडीएम वैशाली सिंह, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियंता उज्जवल, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी मनोज यादव, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के कार्यकारी अभियंता रमेश गौड,डीएचबीवीएन के कार्यकारी अभियंता आशतोष,सिचंाई विभाग के कार्यकारी अभियंता एसपी गर्ग, कृषि विभाग के एसडीओ कुलदीप के अतिरिक्त नगर परिषद होडल व नगर पालिका हथीन तथा मार्किट कमेटी के अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
अतिरिक्त उपायुकत ने सूखे व गीले कूड़े को अलग अलग कर देने के संदर्भ में नगर परिषद के अधिकारियों रेसिडेंस वेलफेयर सोसायटी के साथ बैठक कर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद, नगर पालिका व हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को आदेश दिए कि शहर में प्लास्टिक कैरी बैगस के उपयोग पर चालान काटे जाएं। उन्होंने पब्लिक स्वीप के अंतर्गत सफाई के कार्य को और सही ढंग से करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिन घरो व प्रतिष्टïानों के सामने वेस्ट सामग्री पड़ी है तो उन्हें इसे हटाने के निर्देश दे अगर वे ऐसा नहीं करते है तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने हाईवे बने होटलो व ढाबों पर सडक़ पर पार्किग करने वालों को नोटिस देकर उनके विरूद्व कार्यवाही करने के निर्देश दिए। हाइवे पर स्थित जिन ढाबों, रेस्ट्रोरेंट व होटलों के बाहर पार्किंग होगी उनकी निगरानी पुलिस विभाग करेगा और अवैध पार्किग होने पर संबंधित के खिलाफ चालान किया जाए।
उन्होंने डोर-टू-डोर कलैक्शन, पब्लिक स्वीप, सोलिड वेस्ट, सीएण्डडी वेस्ट,प्लास्टिक एण्ड अदर सोलिड वेस्ट चालान, ब्लक वेस्ट जनरेट आदि के संबंध में संबंधित अधिकारियों आवश्यक दिशा- निर्देश दिए। जिले में स्थित सभी रेस्ट्रोरेंट ,होटल तथा ढाबों प्रतिष्ठïानों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति पत्र लेना होगा। इसके अतिरिक्त नगर परिषद क्षेत्र में नगर परिषद से तथा जिला योजनाकार क्षेत्र में डीटीपी से एनओसी लेना अनिवार्य है। नगर परिषद यह सुनिश्चित करें कि होटलों, ढाबों तथा रेस्ट्रोरेंट से कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन हो।
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