फरीदाबाद,16 जनवरी। जिन किसानों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है उन किसानों का प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का प्रीमियम हरियाणा सरकार भरेगी। इसके लिए किसान को https://maandhan.in/ पोर्टल पर 18 जनवरी तक पंजीकृत करवाना होगा। इसके बाद यह पोर्टल बंद हो जाएगा। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि किसान मानधन योजना के लिए अब किसान को प्रीमियम नहीं भरना होगा। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि 1.80 लाख रुपए से कम आय वाले किसानों का प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। इसके लिए किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 60 वर्ष के बाद इन किसानों को 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। परिवार पहचान पत्र से आय वेरीफाई करने के बाद समस्त हरियाणा में ऐसे दस हजार किसान चिन्हित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इसके लिए किसी भी सीएससी केंद्र या अंत्योदय सरल केंद्र पर जाकर किसान अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। वहीं वे खुद भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर जाकर इस पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करवाने के बाद प्रीमियम की पहली किस्त का पैसा किसान के खाते से कुछ दिन के लिए कटेगा। इसके बाद किसान के खाते में वही पैसा वापस जमा कर दिया जाएगा। इससे आगे का सारा प्रीमियम फिर से हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि को सबसे जमा करवाएगी। यानी किसान प्रीमियम की एक भी किस्त नहीं देनी है। पहले किस्त का पैसा केवल कुछ दिन के लिए कटेगा तथा फिर वही पैसा उसके खाते में जमा हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि किसान आधार नंबर या मोबाइल नंबर द्वारा अपने को पंजीकृत करवा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया पोर्टल पर ही दी गई है। इसके लिए जिला के किसानों को 18 जनवरी तक अपने आप को पंजीकृत करवाना होगा। इस योजना के तहत अगर पति-पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन इनमें से किसी एक को लगातार जारी रहेगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए कृषि विभाग का फील्ड स्टाफ लगातार फील्ड में जाकर किसानों को जानकारी भी दे रहा है तथा किसानों को इस योजना के लिए पंजीकरण करवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। बताया कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मानधन योजना वर्ष 2019 में लागू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
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