चंडीगढ़, 23 दिसम्बर- हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग और एंटी नारकोटिक्स सेल की संयुक्त टीम ने गत देर रात्रि गुप्त सूचना के आधार पर करनाल के घरौंडा में अंग्रेजी दवाईयां व फिजिशियन सैंपल नॉट फ़ॉर सेल रैक का जखीरा पकडऩे में सफलता हासिल की है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देशानुसार राज्य में नशे को समाप्त करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के तहत गत देर सायं यह संयुक्त टीम सचिन कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल के मकान न0-277 / 3 , धर्मवीर कलोनी घरौन्डा पंहुची, जहां टीम को भारी मात्रा में अंग्रेजी दवाईयां व फिजिशियन सैंपल नॉट फ़ॉर सेल रैक में अवैध रूप से रखे मिले, जिस बारे सचिन कुमार दवाईयों को रखने बारे कोई लाईसेन्स प्रस्तुत नहीं कर पाया और ना ही दवाईयो का कोई सेल - परचेज रिकार्ड प्रस्तुत कर पाया।
उन्होंने बताया कि जैसा कि दवाईया केवल डॉक्टर की पर्ची पर लाइसेंस्ड केमिस्ट के द्वारा ही रखी व बेची जा सकती है । इस प्रकार से सचिन कुमार द्वारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की उल्लघना की गई है, जिसके तहत अंग्रेजी दवाईयों को बिना लाईसेन्स के घर पर सेल के लिए भण्डारण किया गया तथा वह भण्डारण की गई अंग्रेजी दवाओं का काई सेल परचेज रिकार्ड नहीं दिखा पाया । इसके साथ ही फिजिशियन सैंपल नॉट फ़ॉर सेल को बेचने के लिए रखना भी उल्लघंना है जिस पर कार्यवाही करते हुए . एफडीए विभाग द्वारा 84 किस्म की दवाईयों को फॉर्म 16 के तहत 22 पेटियो मे डालकर जब्त कर दिया गया तथा 08 प्रकार की दवाईयो के नमूने फार्म -17 के तहत जांच हेतू लिए गये । जिसे गवर्नमेंट एनालिस्ट चंडीगढ़ को जांच हेतू भेज दिया गया तथा फॉर्म -16 के तहत जब्त की गई 84 किस्म की दवाईयों की कस्टडी ली गई। फॉर्म- 17 के तहत लिए गये सैम्पलों की टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने उपरांत सचिन कुमार के विरूद्ध कोर्ट में केस दायर किया जाएगा ।
उन्होंने बताया कि इस संयुक्त टीम में श्री गुरूचरण सिंह, वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी , करनाल जोन करनाल व श्रीमति रीतु मैहला औषधि नियंत्रण अधिकारी करनाल तथा अन्य शामिल थे।
इसी प्रकार आज एक अन्य छापामारी के दौरान यमुनानगर के आरव मेडिकल स्टोर, नियर निर्मल हॉस्पिटल, रादौर रोड, यमुनानगर से 114 टोरवीरेक्स खांसी की दवाई, ट्रमओडोल, लोमोटिने, कोडीन फ़ॉस्फ़ेट सिरप, प्रॉक्सिवों तथा अन्य दवाईयों को इस मेडिकल स्टोर से जब्त किया गया है तथा यह आरव मेडिकल स्टोर वाला इस सब दवाइयों को बिल नही दिखा पाया, जिस एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया जा रहा है।
Post A Comment:
0 comments: