पलवल, 30 दिसंबर। उपायुक्त कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में 1 जनवरी 2022 से कोविड-19 टीकाकरण की दूसरी खुराक अनिवार्य करने के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित अधिकारियों को सकारात्मक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने बताया कि 1 जनवरी 2022 से सरकार के दिशा-निर्देशानुसार कोविड-19 की दूसरी खुराक को अनिवार्य किया गया है। इस संदर्भ में विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
उपायुक्त द्वारा जारी निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन यह सुनिश्चित करेंगे कि डॉक्टर और पैरामेडिक्स अगले आदेशों तक स्टेशन न छोड़ें। बहुत ही आकस्मिक प्रकृति के होने तक किसी भी प्रकार के अवकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपमंडल हथीन के बैंकों, कॉलेजों, स्कूलों, सार्वजनिक कार्यालयों में आवश्यकतानुसार नोडल अधिकारियों को पर्याप्त टीकाकरण दल उपलब्ध कराएंगे। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के डीएमईओ और सचिव अपने संबंधित विभाग के अधिकार क्षेत्र में यह सुनिश्चित करेंगे कि सब्जी मंडी, अनाज मंडी, हॉट्स, स्थानीय बाजार जैसे स्थानों पर प्रवेश केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्तियों (दूसरी खुराक) को ही अनुमति दी जाए। आबकारी एवं कराधान विभाग के डीईटीसी (आबकारी) यह सुनिश्चित करेंगे कि शराब की दुकानों, बार जैसे स्थानों पर प्रवेश की अनुमति केवल पूरी तरह से टीकाकृत व्यक्तियों (द्वितीय डोज) को ही दी जाए। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के तहत नगर परिषद पलवल व होडल के कार्यकारी अधिकारी तथा नगर पालिका हथीन के सचिव यह सुनिश्चित करें कि उनके संबंधित अधिकारी क्षेत्र में स्थित मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल जैसे स्थानों पर केवल पूरी तरह से टीकाकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाए। वे यह भी सुनिश्चित करें कि उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में आने वाले धार्मिक स्थलों, पेट्रोल और सीएनजी स्टेशनों, एलपीजी गैस सिलेंडर संग्रह जैसे अन्य स्थानों पर केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्तियों को अनुमति दी जाए। हरियाणा रोडवेज विभाग पलवल के महाप्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही बस स्टैंड से यात्रा करने की अनुमति दी जाए। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक यह सुनिश्चित करेंगे कि चीनी मिल, दूध के बूथों, राशन की दुकानों में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों के लिए प्रवेश की अनुमति दी जाए। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र के बैंक केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही अनुमति दें।
उच्च शिक्षा विभाग के जिला उच्च शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बहुतकनीकी संस्थान तथा महाविद्यालयों में अध्ययन कर रहे 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र विद्यार्थियों के लिए कोविड-19 का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य है। सभी पात्र विद्यार्थियों का या तो पूर्ण टीकाकरण हो चुका है या उनकी दूसरी खुराक देय है के संबंध में जिला उच्च शिक्षा अधिकारी को तीन दिन के भीतर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। खेल विभाग के जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारी और नगर परिषद पलवल व होडल के कार्यकारी अधिकारी के समन्वय से यह सुनिश्चित करेंगे कि पार्क, योगशाला, जिम और फिटनेस सेंटर्स में केवल उन लोगों को अनुमति दी जाएगी, जिन्हें कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक मिली है। परिवहन विभाग के आरटीओ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रक और अन्य भारी वाहन केवल दूसरी खुराक वाले यात्रियों को ही अनुमति दें।
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