जिस हरियाणा मे कहावत थी"देशा मे देश हरियाणा जहा दूध-दही-घी का खाना" लेकिन ताई चन्द्रो का भतीजा बाल सियम इस कहावत को बदलना चाहते है हरियाणा को भी उङता हरियाणा बनाने मे दिन-रात इसी काम पर लग रहे है। हरियाणा मे शराब पीने की उम्र 25 से 21।@BhupinderSHooda @DeependerSHooda pic.twitter.com/KtOJ6gDE4P
— Dharmender lamba🇮🇳 (@dlamba1111) December 23, 2021
#हरियाणा: अर्थव्यवस्था को मजबूत के लिए हरियाणा सरकार ने युवाओं को दी सौगात।हरियाणा सरकार ने शराब के सेवन, बिक्री और खरीद की उम्र 25 से घटाकर 21 साल की।सरकार ने आबकारी (संशोधन) विधेयक 2021 विधानसभा में पारित कराया।@mlkhattar @ranvijaylive @aditytiwarilive @ETD_Haryana pic.twitter.com/CZrrAHH4Dn— Journalist Shivam Sharma (@Shivam_Sharma79) December 22, 2021
आपको बता दें कि हरियाणा आबकारी अधिनियम,1914 की धारा 27 में प्रावधान है कि किसी भी देशी शराब या नशीली दवाओं के निर्माण, थोक या खुदरा बिक्री के लिए पट्टा राज्य सरकार द्वारा 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। धारा 29 किसी भी लाइसेंसधारी विक्रेता या ऐसे विक्रेता के नियोजन में या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को पच्चीस वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को किसी भी शराब या नशीली दवा को बेचने या वितरित करने के लिए प्रतिबंधित करती है। धारा 30 में यह प्रावधान है कि 25 वर्ष से कम आयु के ऐसे किसी भी पुरुष या किसी भी महिला को किसी भी व्यक्ति द्वारा नियोजित नहीं किया जा सकता है, जिसके पास अपने परिसर के उपभोग के लिए शराब या नशीली दवा बेचने का लाइसेंस है। इसके अलावा, धारा 62 में प्रावधान है कि यदि कोई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता या उसका कर्मचारी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कोई शराब या नशीली दवा बेचता है या वितरित करता है, तो वह किसी भी अन्य दंड के अतिरिक्त 50,000 रुपये तक के जुर्माने के साथ दण्ड के लिए उत्तरदायी हो सकता है।
वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति तैयार करते समय, यह चर्चा की गई थी कि उपरोक्त आयु सीमा को पच्चीस वर्ष से घटाकर इक्कीस वर्ष किया जा सकता है, क्योंकि कई अन्य राज्यों ने निम्र आयु सीमा निर्धारित की है। राष्टड्ढ्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में इस आयु सीमा को घटाकर इक्कीस वर्ष कर दिया है।
इसके अलावा, अब की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से काफी बदलाव आया है जब उपरोक्त प्रावधानों के आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था। लोग अब अधिक शिक्षित हैं और नए प्रयासों में भाग ले रहे हैं और जिम्मेदार शराब पीने की बात आने पर तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं।
तदनुसार, हरियाणा आबकारी अधिनियम,1914 की धारा 27, 29, 30 और 62 में उपबंधित पच्चीस वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा को घटाकर इक्कीस वर्ष करने के लिए हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है।
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