फरीदाबाद, 26 दिसंबर। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिलाधीश जितेन्द्र यादव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के आदेशों की अवधि को कुछ रियायतों के साथ जिला में आगामी 5 जनवरी, 2022 सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। जिलाधीश जितेन्द्र यादव द्वारा जारी आदेशानुसार रात्रि 11 बजे से प्रात: 5.00 बजे तक आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार नो मास्क-नो सर्विस के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा।
जिलाधीश के जारी आदेशों के तहत हरियाणा सरकार की महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को लेकर जारी नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार इंडोर हॉल और खुले स्थानों में क्षमता का 50 प्रतिशत लोग इकठ्ठा हो सकते हैं, जिनमें इनडोर में अधिकतम 200 निर्धारित की गई है जबकि खुले स्थानों में लोगों के इकठ्ठा होने की क्षमता अधिकतम 300 लोगों तक की गई है। साथ ही कोविड-19 उचित व्यवहार व सामाजिक दूरी के नियम की सख्ती से पालन सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके आयोजन में आने वाले लोगों का पूर्ण कोविड टीकाकरण हो चुका हो। जिलाधीश के जारी आदेशों के तहत आगामी पहली जनवरी, 2022 में सरकारी कार्यालयों और सुविधाओं में आने की उन्हीं लोगों को अनुमति होगी जिनका कोविड टीकाकरण हो चुका है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंट्स, बार (होटल व मॉल सहित), जिम, स्पा और क्लब हाउस को कोविड नियमों और सामाजिक दूरी की पालना के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार सिनेमा हॉल भी आवश्यक सामाजिक दूरी, कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों की पालना करते हुए पूरी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कॉलेजों एवं पॉलिटेक्निक को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, जबकि कोविड उचित व्यवहार, सामाजिक दूरी के नियमों व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों का पालन इन परिसरों में करना होगा। जिला के विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों, सरकारी विभागों और अन्य भर्ती एजेंसी जिला में प्रवेश व भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कोरोना की रोकथाम के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा केंद्रीय व राज्य सरकारों और विभागों द्वारा जारी संशोधित एसओपी की सख्त पालना सुनिश्चित करने के साथ कर सकेंगे। कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या निजी) उचित व्यवहार के साथ-साथ मास्क व सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खालने की अनुमति प्रदान की गई है।
इसी प्रकार से सभी दुकानों और शॉपिंग माल को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। संपर्क वाले खेलों को छोड़ कर खेल परिसर व स्टेडियम आउटडोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधियों के लिए खुल सकेंगे। इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी, खेल परिसर का नियमित सैनिटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा। जारी आदेशानुसार एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सेनेटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा।
इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडल अधिकारी (ना0), एमसीएफ के अधिकारी, बीडीपीओ व सभी इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाईव फोल्ड स्ट्रैटजी टैस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन-कोविड-19 उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे। सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे। इन आदेशो की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। नवीनतम गाइडलाइन के बारे में जिला की वेबसाइट फरीदाबाद.एनआईसी.इन से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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